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मेडिकल कॉलेज दाखिला में फर्जीवाड़ा, 19 साल बाद पूर्व DME डॉ. आदिले के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश

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रायपुर – स्वास्थ्य विभाग के तत्कालीन शिक्षा संचालक (डीएमई) डॉ. एसएन आदिले के खिलाफ 19 साल बाद फर्जी तरीके से एडमिशन दिलाने के प्रकरण में कोर्ट चालान पेश किया गया है। 14 मई को करीब 100 पन्नों का चालान पेश किया गया। इसमें बताया गया है कि किस तरह से पद का दुरुपयोग करते हुए दस्तावेजों की हेराफेरी कर 2006 में जगदलपुर मेडिकल कॉलेज में प्रवेश दिलाया गया।

एक जवान घायल और सहयोगी शहीद -डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने दी जानकारी बेटी और उसकी सहेलियों का फर्जी तरीके से एडमिशन कराने का आरोप चालान में आरोप लगाया गया था कि डॉ. आदिले ने अपनी पुत्री और उनकी सहेलियों को फर्जी तरीके से एडमिशन कराया। शिकायत के बाद रायपुर की गोलबाजार पुलिस ने चार साल तक जांच करने के बाद 2010 में प्राथमिकी दर्ज की। साथ ही पूरे प्रकरण की 10 साल तक जांच करने के बाद 2020 में चालान तैयार किया, लेकिन इतने साल तक जांच करने के बाद भी तकनीकी त्रुटि के चलते इसे पेश नहीं किया गया।

अबूझमाड़ के जंगलों बड़ी मुठभेड़ जारी, अब तक 20 से ज्यादा नक्सली ढेर RTI के जरिए हुआ था खुलासा इस मामले का खुलासा डेंटल कौंसिल ऑफ इंडिया (डीसीआई) के पूर्व सदस्य डॉ. अनिल खाखरिया ने सूचना अधिकार कानून के तहत मिलने के बाद किया था। उन्होंने सूचना कानून के तहत प्रवेश के आधार के संबंध में जानकारी मांगी थी। स्वास्थ्य शिक्षा संचालक द्वारा अखिल भारतीय कोटे में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर अपनी पुत्री और अन्य को एमबीबीएस में प्रवेश दिलाया था।

33 जिलों में STF गठन, रायपुर में ASP ममता तो दुर्ग में DSP सत्यप्रकाश को कमान खुलासा होने पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कार्रवाई करने का आदेश दिया था. इसके बाद कार्रवाई नहीं हुई थी। सूत्रों का कहना है कि पूरे मामले में लीपापोती करने के लिए सिंडिकेट सक्रिय हो गया था। इसके चलते केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आदेश के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। 25 लोगों को बनाया है गवाह पुलिस द्वारा पेश किए गए चालान में करीब 25 लोगों को गवाह बनाया गया है। कोर्ट में चालान पेश किए जाने के बाद जल्दी ही इसकी सुनवाई शुरू होगी। इसमें आरोपी बनाए गए स्वास्थ्य विभाग के तत्कालीन शिक्षा संचालक डॉ. एसएन आदिले सहित अन्य को समन जारी कर सुनवाई की जाएगी।