न्यायालय ने सुनवाई करते हुए इस मालमे में SIT (विशेष जांच कमेटी) को गठित करने की याचिका को नामंजूर कर दिया. इस दौरान न्यायालय ने याचिकाकर्ता को कहा अन्य वैकल्पिक समाधान जैसे FIR और आपराधिक शिकायत को अपना सकते हैं.
लखनऊ – इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने कारोबारी रॉबर्ट वाड्रा द्वारा पहलगाम घटना के बाद की गई विवादित टिप्पणी के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है. न्यायालय ने सुनवाई करते हुए इस मालमे में SIT (विशेष जांच कमेटी) को गठित करने की याचिका को नामंजूर कर दिया. इस दौरान न्यायालय ने याचिकाकर्ता को कहा अन्य वैकल्पिक समाधान जैसे FIR और आपराधिक शिकायत को अपना सकते हैं
वाड्रा के खिलाफ SIT की जांच वाली याचिका खारिज
इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस रंजन रॉय और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की अध्यक्षा रंजना अग्निहोत्री की याचिका पर सुनवाई कर रहे थे. इस दौरान याचिका कर्ता ने PIL दाखिल कर आरोप लगाया था कि रॉबर्ड वाड्रा द्वारा दिया गया बयान हिन्दू समुदाय के बीच भय और अशांति की माहौल बना दिया, जो कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 152, 302 और 399 के अंतर्गत आता है. इसके अलावा, याचिका में यह भी दावा किया गया है कि रॉबर्ड वाड्रा ने जो बयान दिया था वह हेट स्पीच के तरह है. जिससे गजवा-ए-हिंद के एजेंडे को बढ़ावा मिलेगा.
पहलगाम आतंकी हमले के बाद दिया था विवादित बयान
दरअसल, जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद रॉबर्ट वाड्रा ने विवादित बयान दिया था. उन्होंने कहा था कि आतंकियों ने पहलगाम में गैर मुस्लिमों पर इसलिए हमला किया था, क्योंकि उन्हें लगता है कि देश में मुसलमानों के साथ ठीक बर्ताव नहीं हो रहा है. इसी बयान के बाद उनके खिलाफ याचिका दायर की गई थी. जिसके बाद यह मामला बुधवार को लिस्ट किया गया था, लेकिन समय के अभाव के कारण सुनवाई नहीं हो पाई थी.