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‘दुष्कर्म के लिए तुम खुद जिम्मेदार, मुसीबत को दिया निमंत्रण’, HC की टिप्पणी, आरोपी को दी जमानत

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प्रयागराज  – दुष्कर्म के लिए पीड़िता खुद भी जिम्मेदार है. पूरे मामले को देखने से लगता है कि उसने खुद ही अपने लिए मुसीबत बुलाई. पीड़िता एमए की छात्रा है. वह नैतिकता और अपने कार्य का महत्व समझने में सक्षम थी. मेडिकल रिपोर्ट में कौमार्य भंग पाया गया है, लेकिन डॉक्टर ने किसी यौन हमले की रिपोर्ट नहीं दी है’.

गुरुवार को यह टिप्पणी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दुष्कर्म के एक मुकदमे की सुनवाई के दौरान की. कोर्ट ने आरोपी निश्चल चंदक को जमानत दे दी. आरोपी को शर्तों के साथ रिहा करने का आदेश दे दिया. आरोपी की जमानत अर्जी पर न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह ने सुनवाई की.

नोएडा के एक पीजी में रहने वाली छात्रा ने 23 सितंबर 2024 को सेक्टर 126 थाना गौतम बुद्ध नगर में प्राथमिकी दर्ज कराई थी. आरोप लगाया था कि 21 सितंबर 2024 को वह कुछ महिला मित्रों के साथ दिल्ली घूमने गई थी. वहां सभी लोग एक रेस्टोरेंट में गए. कुछ देर में उसकी महिला मित्रों के 3 पुरुष मित्र भी वहां पहुंच गए. आरोपी निश्चल चंदक भी वहां पहुंचा.

पीड़िता ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि रेस्टोरेंट में उसने काफी शराब पी ली थी. वह नशे में थी. रात 3 बजे तक सभी रेस्टोरेंट में थे. एफआईआर के मुताबिक चंदक छात्रा पर अपने घर चलने के लिए दबाव डाल रहा था. उसे आराम और सहारे की जरूरत थी. लिहाजा कुछ देर बाद छात्रा उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गई. इसके बाद चंदक ने कैब बुलाई.

आरोप है कि चंदक छात्रा को अपने घर ले जाने के बजाय हरियाणा के गुरुग्राम में एक फ्लैट में ले गया. यहां उसने 2 बार उसके साथ दुष्कर्म किया. इसके बाद छात्रा की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी निश्चल चंदक को गिरफ्तार कर लिया था. आरोपी अपनी रिहाई के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी. इसी पर गुरुवार को सुनवाई हुई.

कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद कहा कि इस बात में विवाद नहीं है कि पीड़िता एमए की छात्रा है. वह नैतिकता को समझने में सक्षम थी. अदालत की राय है कि यदि पीड़िता के आरोपों को सही भी माना जाए तो यह भी कहा जा सकता है कि उसने खुद ही अपने लिए मुसीबत को निमंत्रण दिया.