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‘महाकुंभ में घटी घटना दुर्भाग्यपूर्ण और चिंता का विषय’ – सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट जाने को कहा

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सुप्रीम कोर्ट में वकील विशाल तिवारी की ओर से ये याचिका दाखिल की गई थी. जनहित याचिका में प्रयागराज महाकुंभ मे हुई भगदड़ पर स्टेटस रिपोर्ट और इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की गई है.

नई दिल्ली – सुप्रीम कोर्ट ने प्रयागराज महाकुंभ में भगदड़ से हुई मौतों के मामले में दायर एक याचिक पर सुनवाई से इनकार कर दिया है और याचिकाकर्ता को इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने को कहा है. प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार की इस दलील पर गौर किया कि इस मामले पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय में पहले ही एक याचिका दायर की जा चुकी है और मौजूदा याचिका की शीर्ष अदालत में सुनवाई नहीं की जानी चाहिए. शीर्ष अदालत ने भगदड़ को ‘‘दुर्भाग्यपूर्ण घटना” करार देते हुए याचिकाकर्ता एवं अधिवक्ता विशाल तिवारी को इलाहाबाद उच्च न्यायालय का रुख करने को कहा.

वकील विशाल तिवारी की ओर से ये याचिका दाखिल की गई थी. जनहित याचिका में प्रयागराज महाकुंभ में हुई भगदड़ पर स्टेटस रिपोर्ट और इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की गई है.