रायपुर – छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव व पंचायत चुनाव की घोषणा के बाद आचार संहिता लागू हो गई है। इसके साथ ही रायपुर समेत सभी शहरों में धारा 163 लागू कर दी गई है। राजधानी में अब जुलूस, धरना, प्रदर्शन सब बैन कर दिया गया है। लोगों की भीड़ अब कहीं भी एक साथ जमा नहीं हो सकती। जिन लोगों के पास लाइसेंसी हथियार हैं चुनावी प्रक्रिया तक उनके लाइसेंस निलंबित रहेंगी। सभी को अपने हथियार संबंधित थानों में जमा करने होंगे। कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह का शस्त्र, तलवार, फरसा, भाला, लाठी, चाकू, छुरी, कुल्हाड़ी, गुफ्ती, त्रिशूल, खुकरा, सांग एव बल्लम लेकर सार्वजनिक स्थान पर नहीं निकलेगा, जो शासकीय ड्यूटी पर हैं केवल उन्हें ही छूट रहेगी।
इसके साथ ही जारी आदेश के मुताबिक सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टी रद्द कर दी गई है। बिना सूचना या ठोस कारण के कोई भी मुख्यालय नहीं छोड़ पाएगा। नियमों के खिलाफ काम करने वाले अधिकारी और कर्मचारियों को तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया जाएगा। हालांकि विशेष कारणों पर अवकाश मिल जाएगा।
आचार संहिता लागू होने के साथ ही कलेक्टर ने सभी विभागों के अफसरों की बैठक लेकर कहा है कि चुनावी आचार संहिता की वजह से किसी भी व्यक्ति के घरों, सार्वजनिक या शासकीय जगहों पर चुनावी प्रचार-प्रसार नहीं कर सकेंगे। जहां सरकारी बोर्ड लगा है उन्हें भी ढंका जाएगा।
कोई भी इन नियमों का उल्लंघन करेगा तो उसका एक हजार रुपए तक का जुर्माना लगाने के साथ ही सजा भी हो सकती है। इसी तरह किसी भी धार्मिक स्थल का उपयोग चुनाव के प्रचार-प्रसार के लिए नहीं किया जा सकेगा।
संपत्ति विरूपण से संबंधित किसी भी तरह की शिकायत मिलती है और वो जांच में सही पाई जाती है तो संबंधित थाना प्रभारी ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करेंगे। सरकारी विश्राम गृहों में भी बुकिंग बंद कर दी गई है। जो भी वहां रुकेगा उसका पूरा विवरण रजिस्टर में नोट होगा।