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हाईकोर्ट ने दिया OBC सर्टिफिकेट को रद्द करने का आदेश,हाईकोर्ट का बड़ा फैसला- 2010 के बाद वाला ओबीसी प्रमाण पत्र खारिज

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कोलकाता हाईकोर्ट ने 2010 के बाद वाला ओबीसी प्रमाण पत्र को खारिज कर दिया है और नये सिरे इसे जारी करने का निर्देश दिया.

कोलकाता – यदि आप पश्चिम बंगाल में रहते हैं और ओबीसी वर्ग से आते हैं तो यह खबर आपके लिए ही है। अगर आप 2010 के बाद OBC सर्टिफिकेट बनवाए हैं तो वह अब रद्द हो जाएगा। दरअसल, ओबीसी प्रमाणपत्र देने की प्रक्रिया को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान कोलकाता हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने 2010 के बाद जारी सभी ओबीसी प्रमाण पत्रों को निरस्त करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने नए सिरे से जाति प्रमाण पत्र जारी करने को कहा है।

दरअसल, कोलकाता हाईकोर्ट में ओबीसी प्रमाणपत्र देने की प्रक्रिया को चुनौती दी गई थी। मामले की सुनवाई और दलीले सुनने के बाद हाईकोर्ट ने 2010 के बाद जारी सभी ओबीसी प्रमाण पत्रों को निरस्त करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने नए सिरे से जाति प्रमाण पत्र जारी करने को कहा है। कोर्ट ने निर्देश दिया कि पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 के आधार पर ओबीसी की नई सूची पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग आयोग तैयार करेगी। कोर्ट ने 2010 के बाद बनी ओबीसी सूची को अवैध करार दिया है।

कलकत्ता हाई कोर्ट ने बुधवार को कहा कि फैसला सुनाए जाने के बाद रद्द किए गए प्रमाणपत्र का इस्तेमाल किसी भी रोजगार प्रक्रिया में नहीं किया जा सकता है। साथ ही हाई कोर्ट ने कहा, इस प्रमाणपत्र के जिन उपयोगकर्ताओं को पहले ही मौका मिल चुका है, उन पर इस फैसले का असर नहीं होगा।