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अशोका बिरयानी – आश्रितों को 45 लाख का मुआवजा, हर महीने मिलेंगे 15-15 हजार रुपए प्रतिमाह

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रायपुर – राजधानी रायपुर के लाभांडी इलाक़े में स्थित अशोका बिरयानी प्रबंधन पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। प्रबंधन पर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया है। वहीं मृतक के परिजनों को 45 लाख रुपए मुवावज़ा देने का ऐलान भी किया गया है।  देर रात इस मामलें में विधायक मोतीलाल साहू और सूबे के गृहमंत्री विजय शर्मा के मौके पर पहुंचने के बाद ये कार्यवाही हुई है। पुलिस ने होटल मालिक के. के. तिवारी एमडी, सनाया तिवारी सीईओ और जीएम रोहित चंद्रा और रोमिना मंडल ब्रांच मैनेजर पर गैर इरादतन हत्या की धारा 304 के तहत मामला दर्ज किया है। होटल के जीएम रोहित चंद्रा रोमिना मंडल को पुलिस ने शुक्रवार की शाम को ही जेल भेज दिया था। इस मामले में बाकी आरोपी फरार बताए जा रहे है।

मौके पर पहुंचे पत्रकारों के साथ मारपीट के बाद मीडिया में प्रमुखता से आई खबरें और लोगों में आक्रोश को देखते हुए होटल को बंद कराने के आदेश जारी किए गए और रात में ही प्रशासन की टीमें पुलिस के साथ होटलों पर आधी रात तक कार्रवाई करती रही।

इधर जोरदार हंगामे और प्रदर्शन के बाद सूबे के गृहमंत्री विजय शर्मा, ग्रामीण विधायक मोतीलाल साहू,धरसीवां विधायक अनुज शर्मा की मौजूदगी में अशोका बिरयानी सेंटर प्रबंधन ने  मृतक डेविड साहू और नीलकमल पटेल के परिवार को दिया 45 लाख रुपया का मुआवजा दिया है। जिसमें डेविड साहू के परिजनों को 25 और नीलकमल पटेल के परिजनों को 20 लाख का मुआवजा दिया गया। वहीं प्रबंधन ने 15-15 हजार रुपए प्रतिमाह उम्रभर दोनो परिवार को देने की बात भी मानी है। उचित मुआवजा मिलने की सहमति देने के बाद परिजन माने और देर रात शव लेकर रवाना गृहग्राम के लिए रवाना हुए।