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दहेज में तीन लाख रुपये बुलेट नहीं लाने पर दिया तीन तलाक, पति सहित तीन खिलाफ मुकदमा दर्ज

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काशीपुर – दहेज में तीन लाख रुपये व एक बुलेट मोटरसाइकिल नहीं लाने पर ससुराल वालों के विवाहिता के साथ मारपीट कर तीन तलाक देकर रिश्ता खत्म कर दिया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर पति सहित तीन लोगों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न व मुस्लिम विवाह प्रतिषेध अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है।

गंगे बाबा रोड मौहल्ला किला निवासी सोनम उर्फ फरजाना पुत्री बब्बू ने कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर कहा कि उसकी शादी 5 जुलाई 2020 को मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार नफीस अहमद पुत्र हफीज अहमद निवासी गंगेबाबा रोड मौ० किला थाना काशीपुर के साथ हुई थी।

शादी में उसके पिता व भाईयों ने अपनी हैसियत से ज्यादा जेवर कपड़ा आदि सामान उपहार स्वरूप देकर उसे विदा किया था। शादी में 5 तौला सोना, 500 ग्राम चाँदी तथा स्प्लेंडर मोटर साईकिल, कूलर, एलईडी, वाशिंग मशीन, डबल बेड, सोफा सहित वर्तन व घरेलू सामान दिया था। शुरू में तो सब ठीक ठाक रहा परन्तु कुछ दिन बाद उसके सास व ससुर दहेज में 3 लाख रुपये और बुलेट मोटर साईकिल की मांग करने लगे। मांग पूरी नहीं करने पर उसके साथ मारपीट कर शारीरीक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगे।

मना करने पर मारपीट कर घर से निकाल दिया। उसकीकी शादी रिश्तेदारी में ही हुई थी इसलिए रिश्तेदार समझा बुझाकर उसको वापस सुसराल भिजवा देते। उसके सास ससुर व दो देवर अनीस व अखलाक उसके पति को तलाक देकर घर से निकाल देने को कहने लगे।

इसी बात को लेकर इन सभी लोगों ने रमजान के महीने में ईद से 9 दिन पहले 23 अप्रैल 2022 को कहा कि हमें बकरा ईद पर अपनी लड़की की शादी करनी है। अपने मां और भाईयों से 3 लाख रुपये और बुलेट मोटर साईकिल लाकर दे और मारपीट कर घर से बाहर निकाल दिया। 25 मई 2022 को इस मामले को सुलझाने के लिए रिश्तेदारों को घर पर बुलाया।

शाम करीब 6:00 बजे उसके पति व सास ससुर तथा दोनों देवर अनीस व अखलाक घर पर आये। रिश्तेदारों ने बातचीत की तो इन लोगों ने 3 लाख रूपये नकद व बुलट मोटर साईकिल की मांग दोहराते हुए साथ ले जाने से मना कर दिया। उसके माता पिता के विरोध करने पर वह गाली गलौच उसके साथ मारपीट करने लगे।

सास ससुर व देवरों व उसके पति ने कहा कि तलाक देकर आज मामला खत्म कर देंगे। इसके बाद पति ने एक साथ तीन बार तलाक, तलाक, तलाक कहकर तीन तलाक दे दिया और गाली गलौच कर जान से मारने की धमकी देते हुए वहां से चला गया।

मारपीट में घायल पीड़िता को स्वजन सरकारी अस्पताल लेकर गये जहां उसका मेडिकल कराया गया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपियों के खिलाफ धारा4 98(ए), 323, 504, 506 आईपीसी तथा 3/4 मुस्लिम विवाह प्रतिषेध अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है।