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व्यापम घोटाला मामले में 10 साल बाद कोर्ट ने सुनाई बड़ी सजा: बिना लिखित परीक्षा के हुआ पास

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भोपाल – मध्य प्रदेश के ग्वालियर की विशेष सीबीआई अदालत ने पुलिस कांस्टेबल भर्ती-2013 परीक्षा से जुड़े एक मामले में अभ्यर्थी सतेंद्र सिंह यादव और नकलची जितेंद्र कुमार को चार-चार साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। उन पर 14,100 रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। इस परीक्षा को व्यापम ने आयोजित करवाया था।

सीबीआई की जाच में हुआ था खुलासा

सीबीआई के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, एजेंसी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार 18 अगस्त 2015 को तत्काल मामला दर्ज किया था। अधिकारी ने कहा कि 15 सितंबर 2013 को व्यापम (भोपाल) की एमपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2013 (द्वितीय) में गलत पहचान के आरोप में मधुराज सिंह के खिलाफ 11 फरवरी 2014 को पुलिस स्टेशन कम्पू ग्वालियर में दर्ज मामले की जांच सीबीआई ने अपने हाथ में ले ली थी।