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जैन मंदिर को लेकर दिग्विजय ने की ऐसी पोस्ट, दमोह में बजरंग दल ने दर्ज कराई FIR

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 मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ी खबर सामने आ रही है. बता दें कि दमोह जिले में सूबे के पूर्व मुखिया दिग्विजय सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. बता दें ये FIR उनके ट्वीट की वजह से दर्ज कराई गई है. 

 दमोह:  मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ी खबर सामने आ रही है. बता दें कि दमोह जिलेमें सूबे के पूर्व मुखिया दिग्विजय सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. उनके ऊपर साम्प्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने का आरोप लगा है, उनके खिलाफ ये मुकदमा विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की तरफ से कराया गया था. क्या है पूरा मामला आइए जानते हैं. 

बजरंग दल ने दर्ज कराया केस 
प्रदेश के दमोह जिले में सूबे के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के खिलाफ साम्प्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने का आरोप लगाते हुए केस दर्ज किया गया है. उनके खिलाफ ये मुकदमा विश्व हिंदू परिषद बजरंग ने दर्ज कराया है. बता दें कि दिग्विजय सिंह ने अपने ट्वीटर हैंडल से जैन मंदिर को लेकर एक ट्वीट किया था, जिसके बाद प्रशासन की नींद उड़ गई थी. 

दरअसल सूबे के पूर्व मखिया दिग्विजय सिंह ने अपने ट्वीटर हैंडल से एक पोस्ट किया था. जिसमें उन्होंने लिखा था कि दमोह जिले के प्रसिद्ध जैन तीर्थ कुंडलपुर में बजरंगदल के कार्यकर्ता जबरन शिवलिंग लेकर मंदिर परिसर में घुसे हैं और उत्पात कर रहे हैं.  उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह और एमपी के डीजी को ट्वीट में टैग कर कार्यवाही करने की बात कही थी. इसके बाद दमोह जिला प्रशासन ने एसडीएम हटा और एसडीओपी हटा को फौरन जांच के लिए भेजा जहां अफसरों ने जांच की तो ट्वीट गलत पाया गया. 

इसके बाद प्रशासन ने सरकार को भी रिपोर्ट से अवगत कराया और राहत की सांस ली, मामला सिर्फ सरकार और प्रशासन तक सीमित नहीं था बल्कि दिग्विजय सिंह के खिलाफ हिंदूवादी संगठन सड़कों पर आए और उन्होंने बजरंगदल को बदनाम करने के साथ इलाके का साम्प्रदायिक सदभाव बिगाड़ने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज करने की मांग की, जिसका आवेदन भी दिया था. 

बजरंग दल और विश्व हिन्दू परिषद के कार्यकर्ता दमोह पुलिस कोतवाली पहुंच गए और मामला दर्ज करने की मांग पर अड़ गए, पुलिस ने बजरंग दल के जिला संयोजक शम्भू  विश्वकर्मा की शिकायत पर दिग्विजय सिंह पर मामला दर्ज किया है, सीएसपी अभिषेक तिवारी के मुताबिक आवेदन की जांच पड़ताल के बाद दिग्विजय सिंह पर आईटी एक्ट और आईपीसी की धाराओं 153 A, 177, 505(2) के तहत मामला दर्ज किया गया है, पुलिस के मुताबिक मामले की जांच की जाएगी और फिर गिरफ्तारी की प्रक्रिया होगी.