रायपुर – छत्तीसगढ़ के बिजली कर्मियों से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। बता दें, राज्य भर में बिजली कंपनी के 9 हजार अधिकारी और कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर आज शुक्रवार 18 अगस्त को एकदिवसीय सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। वे पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को बहाल करने की मांग कर रहे हैं। फिलहाल कंपनी कार्मिक नेशनल पेंशन स्कीम (एनपीएस) के दायरे में है। छत्तीसगढ़ राज्य पॉवर कंपनी में जनवरी 2004 के बाद से पुरानी पेंशन योजना की जगह एनपीएस लागू कर दी गई।
बता दें कि, इस हड़ताल में नौ विभिन्न यूनियन, संगठनों से जुड़े प्रदेश भर के लगभग नौ हजार अधिकारी कर्मचारी अवकाश पर रहकर, प्रशासन तक अपनी बात पहुंचाएंगे। वहीं, कार्यालयीन अधिकारी-कर्मचारी के साथ ही बड़ी संख्या में सामूहिक अवकाश में शामिल होने से प्रदेशभर में बिजली आपूर्ति बाधित होने की आशंका जताई जा रही है।
श्रम न्यायालय ने हड़ताल को किया अवैध घोषित:
वहीं, श्रम न्यायालय रायपुर ने बिजली कर्मियों के संगठन छत्तीसगढ़ पॉवर कंपनीज अधिकारी-कर्मचारी ओपीएस बहाली संयुक्त मोर्चा की प्रस्तावित 18 अगस्त के सामूहिक अवकाश सत्याग्रह को अवैध घोषित कर दिया है। श्रम न्यायालय ने 7 अगस्त को जारी आदेश में कहा है कि, प्रस्तावित 18 अगस्त की हड़ताल से जनहित प्रभावित होने की आशंका से अवैध घोषित किया जाता है।
बताते चलें कि, इससे पहले अपनी मांगों को लेकर संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर बिजली कर्मी 16 जुलाई 2023 से विरोध प्रर्दशन करते हुए काली पट्टी लगाकर काम करते आ रहे हैं। इसके साथ ही 28 जुलाई 2023 को पुरानी पेंशन योजना लागू किए जाने की मांग को लेकर कंपनी मुख्यालय में बड़ी आमसभा कर चुके हैं।