रायपुर – मंदिर हसौद थाना अमला ने बीते 48 दिनों के भीतर अवैध शराब के 49 मामले पकड़ने में सफलता हासिल की है जिसमें से 7 मामलों में कोचियो के पास से 5 लीटर से अधिक शराब जप्त होने की वजह से इनके खिलाफ आबकारी अधिनियम की धारा 34 ( 2 ) के गैरजमानतीय अपराध के आरोप में गिरफ्तार कर इन्हें न्यायालय में पेश किया गया जहां से इन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया । शेष मामलों में से 2 में 5 लीटर से कम शराब जप्त होने के कारण आबकारी अधिनियम की धारा 34 ( 1 ) के जमानतीय अपराध में आरोपी के गिरफ्तारी पश्चात जमानत पर छोड़ दिया गया । बाकी मामले शराब पिलाने के जमानतीय अपराध के हैं ।
ज्ञातव्य हो कि पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर नशा के खिलाफ हैलो जिंदगी अभियान की शुरुआत थाना अमला द्वारा की गयी है । वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल द्वारा पूर्व थाना प्रभारी विरेन्द्र चंद्रा के स्थानान्तरण पश्चात इस थाना में नवनियुक्त थाना प्रभारी रोहित मालेकर द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर चलाये जा रहे।
इस अभियान के तहत 5 लीटर से अधिक शराब सहित ग्राम पलौद के नेकी कुर्रे 30 पौव्वा , कुरूद के धर्मेंद्र धृतलहरे 40 पौव्वा , मंदिर हसौद के खोरबाहरा गेड्रे 33 पौव्वा , चंदखुरी फार्म के मोहित उर्फ मोंटू 48 पौव्वा , राखी के रघुवीर जांगड़े 40 पौव्वा , धमनी के छन्नू निर्मलकर 30 पौव्वा व बड़गांव के प्रेमू यादव 30 पौव्वा शराब सहित थाना अमला के हत्थे चढ़े हैं । इधर बीते 7 अगस्त को थाना क्षेत्र के ग्राम बड़गांव व कुटेसर में अवैध शराब बिक्री न थमने की शिकायत किसान संघर्ष समिति के संयोजक भूपेन्द्र शर्मा द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल से किये जाने के तुरंत बाद सक्रिय थाना अमला ने उसी दिन बड़गांव के एक प्रमुख शराब कोचिया प्रेमू यादव को पौव्वा शराब सहित पकड़ न्यायालयीन आदेश पर जेल दाखिल करा दिया है ।
शेष शराब कोचियो के भी पुलिस अमला द्वारा तलाश में रहने की जानकारी मिलने पर दहशत में आये बड़गांव व कुटेसर के शराब कोचिये थाना अमला से आंख मिचौली में लगे हैं । दहशत में आये बड़गांव के शेष शराब कोचियो द्वारा अपने अपने साथी शराब कोचिया के पकड़े जाने के बाद फिलहाल शराब बिक्री बंद कर रखा है पर कुटेसर के कोचिये पुलिस के साथ आंख मिचौली खेलते हुये अभी भी शराब बिक्री कर रहे हैं व बड़गांव में जुटने वाला पियक्कड़ों का हुजूम कुटेसर पहुंच रहा है ।