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 ‘आप’ नेता सत्येंद्र जैन को सुप्रीम कोर्ट से राहत, स्वास्थ्य कारणों के आधार पर मिली अंतरिम जमानत

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इससे पहले 18 मई को सुप्रीम कोर्ट ने मामले में ईडी को नोटिस जारी किया था। सत्येंद्र जैन छह अप्रैल को दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे।

नई दिल्ली – आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी है। कोर्ट ने कहा कि आप नेता सत्येंद्र जैन को मेडिकल आधार पर शर्तों के साथ जमानत दी जाएगी। सत्येंद जैन को 10 जुलाई को कोर्ट में स्वास्थ्य रिपोर्ट कोर्ट में जमा करने के लिए कहा गया है। इससे पहले 18 मई को सुप्रीम कोर्ट ने मामले में ईडी को नोटिस जारी किया था। सत्येंद्र जैन छह अप्रैल को दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। 

पिछले साल किया गया था गिरफ्तार
जानकारी के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने AAP नेता सत्येंद्र जैन को चिकित्सकीय आधार पर शर्तों के साथ 6 हफ्ते की अंतरिम जमानत दी है। वह बिना अनुमति के दिल्ली से बाहर नहीं जा सकते और मीडिया के सामने कोई बयान नहीं दे सकते। सत्येंद्र जैन पिछले एक साल से जेल में हैं। उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पिछले साल 30 मई को गिरफ्तार किया था।

बीते दिन तबीयत और भी बिगड़ गई थी
इससे पहले सत्येंद्र जैन बुधवार सुबह करीब छह बजे सत्येंद्र जैन सीजे-7 के अस्पताल के एमआई रूम के बाथरूम में फिसल कर गिर गए थे। उन्हें सामान्य कमजोरी के कारण निगरानी में रखा गया था। इसके बाद डॉक्टरों ने उनकी जांच की। जब उनकी तबीयत और भी बिगड़ गई तो उन्हें दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल से एलएनजेपी अस्पताल ले जाया गया। फिलहाल उन्हें आईसीयू में ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया है। 

स्वास्थ्य कारणों से परेशान चल रहे जैन
इससे पहले 22 मई को भी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में तिहाड़ जेल में बंद पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को दिल्ली पुलिस सफदरजंग अस्पताल लेकर पहुंची थी। रीढ़ की हड़्डी में तकलीफ होने की वजह से उनको अस्पताल लाया गया था।