रायपुर – प्रार्थी सुशील शर्मा निवासी सुन्दरनगर रायपुर ने दिनांक 24.04.2023 को थाना सिविल लाईन में रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसके परिचित शैलेन्द्र बघेल के द्वारा स्वयं को शासकीय विभागों में अच्छी जान पहचान होना बताकर प्रत्येक जिले, ग्राम एवं नगर पंचायतों में सिविल कार्य एलईडी लाईटिंग सोलर पेनल एवं सोलर एनर्जी का कार्य दिलाने के नाम पर प्रार्थी एवं उसके जैसे अन्य पीड़ितो से अगस्त 2021 से दिसम्बर 2022 तक अलग-अलग किश्तों में कुल 4 करोड़ 32 लाख रूपये लेकर ठगी कर ना ही काम दिलाया गया और ना ही उनका रकम वापस किया गया। जिस पर आरोपी शैलेन्द्र बघेल के विरूद्ध थाना सिविल लाईन में अपराध क्रमांक 231/23 धारा 420, 34 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध किया गया।
गिरफ्तार आरोपी – मनीष मिश्रा पिता स्व. अरूण मिश्रा उम्र 50 साल निवासी ग्राम व पोस्ट मर्रा तहसील पाटन जिला दुर्ग हाल पता- म.नं. 243 मिलेनियम चौक सुन्दर नगर थाना डी.डी.नगर रायपुर
प्रकरण में पूर्व में आरोपी शैलेन्द्र बघेल पिता शिवचरण बघेल उम्र 39 निवासी अविनाश कैपिटल होम, सड्डू रायपुर को गिरफ्तार कर उसका पुलिस रिमाण्ड लिया जाकर घटना के संबंध में पूछताछ करने पर आरोपी द्वारा बताया गया कि वह अपने साथी सुन्दर नगर डी.डी.नगर निवासी मनीष मिश्रा के साथ मिलकर लोगों को अपना शिकार बनाकर करोड़ो रूपये की उक्त ठगी की घटना को अंजाम दिया था। जिस पर टीम के सदस्यों द्वारा प्रकरण में संलिप्त आरोपी मनीष मिश्रा की भी पतासाजी कर उसे गिरफ्तार कर प्रकरण में धारा 34 भादवि. जोड़ी जाकर आरोपी के विरूद्ध कार्यवाही की गई। गिरफ्तार आरोपी – मनीष मिश्रा पिता स्व. अरूण मिश्रा उम्र 50 साल निवासी ग्राम व पोस्ट मर्रा तहसील पाटन जिला दुर्ग हाल पता- म.नं. 243 मिलेनियम चौक सुन्दर नगर थाना डी.डी.नगर रायपुर।janata se rista se sabhar