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 राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता पर सीएम भूपेश बघेल की पहली टिप्‍पणी, जानिए क्‍या कहा

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राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बोले- तानाशाह का सबसे बड़ा डर होता है कि उससे लोग डरना बंद न कर दें

नई दिल्ली – कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई है। इस पर छत्‍तीसगढ़ कांग्रेस के नेताओं की लगातार प्रतिक्रिया आ रही है। इसे लेकर मुख्‍यमंत्री भूपेश बघेल ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। सीएम बघेल ने कहा, तानाशाह का सबसे बड़ा डर होता है कि उससे लोग डरना बंद न कर दें। आप उसे डराना चाहते हैं जो पूरे देश को कह रहा है “डरो मत”। इंदिरा जी के साथ भी यही भूल की थी कुछ लोगों ने, बाकि फिर इतिहास है। यहीं मिलेंगे जनता की अदालत में। जनता होगी, जननेता होगा..नहीं होगा तो सिर्फ़ डर और तानाशाह।

कांग्रेस के प्रदेश अध्‍यक्ष मोहन मरकाम ने कहा, मोदी सरकार लोकतंत्र का गला घोट रही है। कोर्ट ने 30 दिन का वक्‍त दिया था, इसे लेकर ऊपरी अदालत में चैलेंज कर सकते थे। लेकिन हम लड़ेंगे और सत्‍य की जीत होगी।naidunia

छत्‍तीसगढ़ कांग्रेस ने ट्वीट कर कहा, राहुल गांधी जी की लोकसभा सदस्यता ख़त्म कर दी गई। वह आपके और इस देश के लिए लगातार सड़क से संसद तक लड़ रहे हैं, लोकतंत्र को बचाने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। हर षड्यंत्र के बावजूद वह यह लड़ाई हर क़ीमत पर जारी रखेंगे और इस मामले में न्यायसंगत कार्यवाही करेंगे।

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी अब लोकसभा के सदस्य नहीं हैं। लोकसभा सचिवालय ने शुक्रवार को उन्हें अयोग्य करार दे दिया। राहुल गांधी को गुजरात की अदालत द्वारा वर्ष 2019 के ‘मोदी उपनाम’ मानहानि मामले में दोषी करार दिए जाने और उन्हें दो वर्ष कैद की सजा सुनाए जाने की वजह से लोकसभा सचिवालय ने यह फैसला लिया है और अब उनकी संसद की सदस्यता खत्म हो गई है।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 (3) के अनुसार, जैसे ही किसी संसद सदस्य को किसी भी अपराध में दोषी करार दिया जाता है, और कम से कम दो साल कैद की सजा सुनाई जाती है, वह संसद की सदस्यता ले लिए अयोग्य हो जाता है। इसके बाद निर्वाचन आयोग इस सीट पर विशेष रूप से चुनाव की घोषणा करता है।

इससे पहले 10 जुलाई, 2013 के अपने फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने लिली थॉमस बनाम भारत संघ मामले में ये फैसला सुनाया था कि कोई भी संसद सदस्य (सांसद), विधानसभा सदस्य (विधायक) या एक विधान परिषद (एमएलसी) का सदस्य जो एक अपराध का दोषी है और न्यूनतम दो साल की कारावास की सजा दी गई है, वो तत्काल प्रभाव से सदन की सदस्यता खो देता है।

दरअसल, 2019 लोकसभा चुनाव के लिए कर्नाटक के कोलार में एक रैली के दौरान राहुल गांधी ने कहा था, कैसे सभी चोरों का उपनाम मोदी है?