रायपुर नगर पालिक निगम के सम्पूर्ण परिक्षेत्र में 22 मार्च को चेट्रीचंड और 30 मार्च गुरुवार को रामनवमी के पावन अवसर पर मांस-मटन का विक्री को पूर्ण रूप से बंद रहेगा।
रायपुर – नगर पालिक निगम के सम्पूर्ण परिक्षेत्र में 22 मार्च को चेट्रीचंड और 30 मार्च गुरुवार को रामनवमी के पावन अवसर पर मांस-मटन का विक्री को पूर्ण रूप से बंद रहेगा। इस सम्बन्ध में छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के आदेश में रायपुर नगर पालिक निगम के स्वास्थ्य विभाग की ओर से चेट्रीचंड और रामनवमी के पावन अवसर पर रायपुर में स्थित पशुवध गृह और समस्त मांस-मटन बेचने वाले दुकान को बंद रखे जाने का आदेश जारी किया गया है।
चेट्रीचंड और रामनवमी में किसी भी दुकान में मांस विक्रय करते पाये जाने पर मांस जप्त किया जाएगा। वहीं सम्बंधित व्यक्ति के विरूद्ध यथोचित कार्रवाई किया जाएगा। नगर पालिक निगम रायपुर के समस्त जोन स्वास्थ्य अधिकारी, समस्त जोन स्वच्छता निरीक्षकगण मांस- मटन के विक्रय पर पूर्ण प्रतिबन्ध के आदेश का व्यवहारिक पालन सुनिश्चित करवाएंगे और अपने-अपने सम्बंधित जोन क्षेत्रों में सतत निरंतरता से पर्यवेक्षण करेंगे।