सूचना प्रौद्योगिकी राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर ने मंगलवार को एक शिकायत अपीलीय समिति की शुरुआत की, जो सोशल मीडिया मंचों के फैसलों के खिलाफ उपयोगकर्ताओं की अपीलों पर गौर करेगी।
नई दिल्ली – सूचना प्रौद्योगिकी राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर ने मंगलवार को एक शिकायत अपीलीय समिति की शुरुआत की, जो सोशल मीडिया मंचों के फैसलों के खिलाफ उपयोगकर्ताओं की अपीलों पर गौर करेगी।
चंद्रशेखर ने संवाददाताओं से कहा कि शिकायत अपीलीय समिति (जीएसी) से उपयोगकर्ताओं के प्रति डिजिटल मंचों की जवाबदेही सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।
उन्होंने कहा, ‘‘इंटरनेट मुक्त, सुरक्षित और भरोसेमंद रहे, यह सुनिश्चित करने के लिए विकसित हो रहे ढांचे में यह एक और मील का पत्थर है।’’
केंद्र ने पिछले महीने तीन शिकायत अपीलीय समितियों को अधिसूचित किया, जो सोशल मीडिया और अन्य इंटरनेट आधारित मंचों के खिलाफ उपयोगकर्ताओं की शिकायतों का समाधान करेंगी।
जीएसी एक ऑनलाइन विवाद समाधान प्रणाली है और यदि कोई उपयोगकर्ता मेटा या ट्विटर जैसे मध्यस्थ के शिकायत अधिकारी के फैसले से पीड़ित है, तो वह नए पोर्टल ‘जीएसी डॉट जीओवी.इन’ पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
चंद्रशेखर ने कहा कि जीएसी का मकसद है कि शिकायत समाधान प्रणाली लोगों के प्रति जवाबदेह हो। उन्होंने कहा कि जब व्यवस्था शिकायत का समाधान नहीं कर सकेगी, तो मामला जीएसी के सामने आएगा।
आईटी मंत्रालय ने बयान में कहा, ‘‘जीएसी समग्र नीति और कानूनी ढांचे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भारत में इंटरनेट मुक्त, सुरक्षित और विश्वसनीय तथा जवाबदेह हो।’’
बयान में कहा गया है कि इंटरनेट मध्यवर्ती कंपनियों की तरफ से बड़ी संख्या में उपयोगकर्ताओं की शिकायतों को अनुसना किए जाने या असंतोषजनक समाधान को देखते हुए जीएसी का गठन किया गया है।
जीएसी एक आभासी डिजिटल मंच होगा, जो केवल ऑनलाइन और डिजिटल रूप से संचालित होगा। इसमें अपील दायर करने से लेकर निर्णय लेने तक की पूरी प्रक्रिया डिजिटल होगी।
बयान के मुताबिक, ‘‘उपयोगकर्ताओं के पास इस नए अपीलीय निकाय के सामने सोशल मीडिया मध्यस्थों और अन्य ऑनलाइन मध्यस्थों के शिकायत अधिकारी के फैसले के खिलाफ अपील करने का विकल्प होगा। समिति उपयोगकर्ता की अपील का 30 दिन में समाधान करने का प्रयास करेगी।’’
अधिसूचना के अनुसार, तीन जीएसी में से प्रत्येक में एक अध्यक्ष, विभिन्न सरकारी संस्थाओं के दो पूर्णकालिक सदस्य और पद ग्रहण करने की तारीख से तीन साल की अवधि के लिए उद्योग से सेवानिवृत्त वरिष्ठ अधिकारी होंगे।