news chhattisgarh. Co.in 28 December 2022 नई दिल्ली कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी नवजोत सिंह सिद्धू इस समय पटियाला जेल में सजा काट रहे हैं। इसी साल मई महीने में सुप्रीम कोर्ट ने 34 साल पुराने एक मामले में नवजोत सिंह सिद्धू को एक साल की सजा सुनाई थी। अभी सिद्धू की सजा समाप्त होने में 5 महीने से भी अधिक समय बचा है। हालांकि खबर है कि कांग्रेस नेता को जल्दी ही जेल से रिहा भी किया जा सकता है।
26 जनवरी को हो सकते हैं रिहा :
कयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस नेता सिद्धू को गणतंत्र दिवस के अवसर पर पंजाब सरकार जेल से रिहा कर सकती है। दरअसल हर साल 26 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर को जेल से कैदियों को रिहा किया जाता है। इस बार 26 जनवरी पर जिन कैदियों को रिहा करने की सिफारिश जेल प्रशासन द्वारा पंजाब सरकार को भेजी है, उसमें नवजोत सिंह सिद्धू का भी नाम है। ऐसे में अगर पंजाब सरकार भी यदि मंजूरी दे देती है तो फिर नवजोत सिंह सिद्धू समय से पहले जेल से बाहर आ सकते हैं।
अच्छे आचरण का मिलेगा इनाम :
नवजोत सिंह सिद्धू को जेल से जल्दी रिहा करने की सिफारिश के पीछे जेल में उनका अच्छा आचरण है। उन्होंने जेल में किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं किया है। साथ ही क्लर्क के तौर पर जेल में जो जिम्मेदारी सिद्धू को सौंपी गई थी, उसे भी उन्होंने पूरी तरह से निभाया है। यही नहीं जेल में नियम होने के बावजूद भी सिद्धू ने कभी कोई छुट्टी भी नहीं ली है। यही कारण है कि जेल प्रशासन ने उनकी जल्दी रिहाई की सिफारिश की है।
क्या कहते हैं नियम?
दरअसल हर राज्य के पास ये अधिकार है कि वह कैदियों की सजा को कम करे या उन्हें रिहाई दे दे, लेकिन यह एक निर्धारित अवधि तक सजा काटने के बाद ही संभव है। अपराधी की सजा कम होगी या नहीं, यह उनके द्वारा किए गए अपराध पर भी निर्भर करता है। उदाहरण के लिए चोरी, झपटमारी जैसे अपराधों में कैदियों को जल्दी रिहाई मिल जाती है लेकिन हत्या, रेप जैसे संगीन मामलों में रियायत नहीं दी जाती है। इसके साथ ही कैदी की सजा कम करने से पहले जेल में उसके द्वारा किया गया आचरण भी देखा जाता है।