रायपुर – राजधानी के जोरा में चर्चित ट्रेजर आईलैंड शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खस्ताहाल हो चुका है, जिसे अब बेचने की तैयारी है। शहर का यह शॉपिंग कॉम्प्लेक्स निर्माण के साथ ही ऐसे पेंच में फंसा कि पूरी बिल्डिंग बन नहीं पाई और खंडहर होने के कगार पर पहुंच गई।
वारंट जारी कर कॉम्प्लेक्स को किया सीलबंद
इस कॉम्प्लेक्स के संचालक ने 2011 से कभी नगर निगम को प्रापर्टी टैक्स भी नहीं दिया, जिससे अब 15 करोड़ 37 लाख, 40 हजार रुपए बकाया वसूलने के लिए निगम को मशक्कत करनी पड़ रही है। जोरा स्थित यह शॉपिंग मॉल नगर निगम के जोन 9 के पंडित विद्याचरण शुक्ल वार्ड 51 में आता है। नगर निगम ने वर्ष 2011-12 से 2022-23 तक का कुल 15 करोड़ 37 लाख 40 हजार 630 रुपए प्रापर्टी टैक्स वसूलने का वारंट जारी कर कॉम्प्लेक्स को सीलबंद कर दिया है। साथ ही निगम अधिकारियों ने ट्रेजर आईलेंड द्वारा किसी भी प्रकार की गतिविधि प्रारंभ करने या खरीदी-बिक्री करने से पहले नगर निगम से अनापत्ति प्रमाणपत्र लेने की सूचना जारी कर दी है।
ट्रेजर आईलैंड
जोन के सहायक राजस्व अधिकारी विजय शर्मा ने बताया कि ट्रेजर आईलैंड का सम्पति कर बकाया है। डिमांड बिल, डिमांड नोटिस एवं बकाया वसूलने की कार्रवाई जोन स्तर पर की जा रही है। बड़े बकायादारों में यह शामिल है। सीलबंदी की कार्रवाई के लिए निगम आयुक्त मयंक चतुर्वेदी ने आदेश दिया है। अपर आयुक्त अरविन्द शर्मा, उपायुक्त आरके डोंगरे के निर्देश पर जोन कमिश्नर महेन्द्र पाठक के नेतृत्व में जोन की टीम द्वारा सीलबंदकरने की कार्रवाई की गई है।