Home छत्तीसगढ़ आख़िरकार हाई कोर्ट ने भी रद्द की संजीव अग्रवाल की जमानत याचिका

आख़िरकार हाई कोर्ट ने भी रद्द की संजीव अग्रवाल की जमानत याचिका

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बिलासपुर – 27 वर्षीय महिला से छेड़छाड़ के मामले में संजीव अग्रवाल की हाई कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज़ करते हुए पुलिस को तत्काल आरोपी की गिरफ़्तारी करने के निर्देश दिए है।

आपको बता दे कि संजीव अग्रवाल ने महिला के शरीर के विभिन्न हिस्सों को छूते हुए छेड़छाड़ की थी, जिसका विरोध करने पर महिला को जान से मारने की और थाने को खरीद लेने की बात कहते हुए स्वयं को पावरफुल, गद्दवर और विशेष व्यक्ति बताकर पुलिस में झूठी शिकायत करवा जेल भिजवाने की धमकी तक दे डाली दी।

कुछ दिन पहले अपर न्यायालय ने इस मामले में गंज थाना प्रभारी की बड़ी लापरवाही सामने आई है जहां कोर्ट ने भी ये माना है कि पीड़ित महिला का बयान तत्काल दर्ज हुआ था, जबकि पुलिस ने मामला दर्ज होने के एक सप्ताह पश्चात भी महिला का बयान दर्ज नहीं किया है। इस मामले में कोर्ट ने संजीव अग्रवाल की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज़ करते हुए पुलिस को उक्त आरोपी की गिरफ़्तारी के निर्देश दिए थे ।