रायपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सांइसेस, (रिम्स) के पंजीयन को छत्तीगसढ़ मेडिकल कौंसिल से तीन माह के लिए निलंबित किया गया
रायपुर – छत्तीसगढ़ मेडिकल कौंसिल के रजिस्ट्रार डॉक्टर श्रीकांत राजिमवाले के मुताबिक रायपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सांइसेस, (रिम्स) के अधिष्ठाता, डाॅ. गंभीर सिंह सेंदराम के विरूद्ध डाॅ. प्रोजित कुमार एवं अन्य चिकित्सक के द्वारा इस कार्यालय में शिकायत दर्ज की गई थी। जिसमें कौंसिल के द्वारा दो बार हुए आहूत बैठकों मे डाॅ. गंभीर सिंह को आमंत्रित किया गया था, जिसमें वह उपस्थित नही हुए।
डाॅ. गंभीर सिंह सेंदराम द्वारा कौंसिल के आदेश कि अवहेलना एवं अवमानना पाये जाने पर सामान्य सभा के सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि डाॅ. गंभीर सिंह सेंदराम, अधिष्ठाता, रायपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सांइसेस, (रिम्स) के पंजीयन को छत्तीगसढ़ मेडिकल कौंसिल से तीन माह के लिए निलंबित किया गया है।
श्री नारायणा हाॅस्पिटल के चिकित्सक डाॅ. अजित लहरिया के विरूद्ध प्रदीप कुमार पाण्डेय के द्वारा इस कार्यालय में शिकायत दर्ज की गई थी। जिसमें कौंसिल के द्वारा दो बार हुए आहूत बैठकों मे डाॅ. अजित लहरिया को आमंत्रित किया गया था, जिसमें वह उपस्थित नही हुए। डाॅ. अजित लहरिया द्वारा कौंसिल के आदेश कि अवहेलना एवं अवमानना पाये जाने पर सामान्य सभा के सदस्यों द्वारा सर्वसम्मिति से निर्णय लिया गया कि डाॅ. अजित लहरिया के पंजीयन को छत्तीगसढ़ मेडिकल कौंसिल के तीन माह के लिए निलंबित किया गया है।
होपवेल हाॅस्पीटल, मेन रोड कटोरा तालाब रायपुर के संचालक डाॅ. राजेश चन्द्र एवं चिकित्सक डाॅ. हर्षित गोयंका के विरूद्ध राज्य नोडल एजेंसी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना से अर्जित लाभ पाने हेतु मरीजों के अकारण किये गये सर्जरी की शिकायत प्राप्त हुई थी। जिसमें सामान्य सभा के सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि डाॅ. राजेश चन्द्र और डाॅ. हर्षित गोयंका के पंजीयन को छत्तीसगढ़ मेडिकल कौंसिल से एक साल के लिए निलंबत किया गया है।