जबलपुर। मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने कांग्रेस प्रवक्ता केके मिश्रा की याचिका खारिज कर दी है। केके मिश्रा ने BJP नेताओं पर FIR दर्ज करने याचिका लगाई थी।
याचिका के जरिए 2020 उपचुनाव में कोविड गाइडलाइन के उल्लंघन का आरोप बीजेपी नेताओं पर लगाया गया था, जिसे हाईकोर्ट ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि अब उपचुनाव हो चुके हैं, इसलिए याचिका सारहीन हो गई है।
जबलपुर हाईकोर्ट की बैंच ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद स्पष्ट किया कि अब उपचुनाव हो चुके हैं, इस वजह से संबंधित याचिका पर सुनवाई की जरूरत नहीं है।