पैन कार्ड यूजर्स के लिए जरा सावधान हो जाने की जरूरत है, क्योंकि अब इसके उपयोग से जुड़े नियमों में बदलाव किया गया है। नए नियमों के अनुसार इसका उपयोग नहीं करने पर 10 हजार रूपए तक जुर्माना लग सकता है। अभी इनकम टैक्स रिटर्न भारने से लेकर बड़े वित्तीय लेनदेन के लिए पैन नंबर की जरूरत होती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि फॉर्म भरते समय पैन नंबर गलत लिख जाता है। ऐसे में अब ये नंबर सावधानी से भरें। क्योंकि नए नियमों के मुताबिक अगर आपने किसी फॉर्म में गलत पैन नंबर भर दिया गया है तो इसके लिए आपको 10,000 रुपये तक का जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। यह जुर्माना इनकम टैक्स एक्ट के 1961 के सेक्शन 272B के तहत लगाया जाएगा।
यहां पड़ती है पैन नंबर की जरूरत
इनकम टैक्स विभाग के अनुसार कम से कम 20 ऐसे मामले हैं जहां आपको पैन नंबर देना अनिवार्य है। इनमें बैंक अकाउंट खोलने, वाहन खरीदने, म्यूचुअल फंड खरीदने, शेयर, बॉन्ड, डिबेंचर आदि शामिल है। यह भी ध्यान रखें कि एक बार पैन कार्ड जारी होने के बाद आप इसके लिए दोबारा आवेदन नहीं कर सकते हैं। पैन कार्ड एक ही बार बनता है जोकि जीवनभर के लिए मान्य होता है।
पैन की जगह आधार नंबर से भी चला सकते हैं काम
यदि आपने अनजाने में गलत पैन नंबर भर दिया है तो पैन कार्ड की फोटोकॉपी के साथ इसे सत्यापित किया जा सकता है। हालांकि यदि आप पैन कार्ड भूल भी गए हैं तो इसकी जगह आप आधार नंबर भी दे सकते हैं। नए नियम के अनुसार पैन नंबर की जगह आप आधार नंबर भी दे सकते हैं। यदि आपने आधार नंबर भी गलत दे दिया तो इसके लिए भी आपको 10,000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ सकता है।
2 पैन नंबर पर भी जुर्माना
आपको बता दें कि टैक्स डिपार्टमेंट के नियमों के मुताबिक, किसी भी व्यक्ति को एक से अधिक पैन रखने की अनुमति नहीं है. इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 272B के तहत अगर किसी के पास एक से अधिक पैन है तो इसके लिए भी 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है. ऐसे में जरूरी है कि अगर आपके पास 2 पैन कार्ड है तो इसमें से एक टैक्स डिपार्टमेंट को सरेंडर कर दिया जाए. अगर पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक नहीं है तो 31 दिसंबर 2019 के बाद इसे अवैध घोषित किया जा सकता है.