छत्तीसगढ़ में पदोन्नति में आरक्षण को लेकर संशोधित नोटिफिकेशन बुधवार को जारी कर दिया है। इसके तहत प्रथम से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण का लाभ मिलेगा। इसमें अनुसूचित जाति को 13 फीसदी, जबकि अनुसूचित जन जाति के लिए 32 फीसदी आरक्षण की व्यवस्था की गई है।
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नोटिफिकेशन में स्पष्ट किया गया है कि यह आरक्षण प्रथम श्रेणी के पदों से प्रथम श्रेणी के उच्च वेतनमान के पदों पर पदोन्नति होने, द्वितीय श्रेणी के पदों से प्रथम श्रेणी के पदों पर पदोन्नति और तृतीय श्रेणी के पदों पर पदोन्नत होने पर दिया जाएगा। विभागों में पदोन्नति के मसले इस आरक्षण के वजह से लंबित थे। अब इस नए संशोधन नियम के आधार पर पदोन्नति हो सकेगी।