छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश में स्टीकर लगे फलों के विक्रय पर प्रतिबंध लगा दिया है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन छत्तीसगढ़ द्वारा इस आशय के जारी आदेश में प्रदेश के सभी फल विक्रेताओं को स्टीकर लगे हुए फल नहीं बेचने की अपील की गई है। साथ ही आम जनता से भी स्टीकर लगे हुए फल नहीं खरीदने की अपील की है।
आदेश के अनुसार कोई भी खाद्य कारोबारी असुरक्षित खाद्य का संग्रह, वितरण और विक्रय करते पाया जाएगा तो उनके विरूद्ध खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 59 की तहत कारावास एवं जुर्माने कार्रवाई की जाएगी।
ज्ञातव्य हैं कि बाजार में बिकने वाले सेब, आम, संतरा, अमरूद, केला, सीताफल, नाशपाती आदि फलों में स्टीकर चिपके होते हैं। अधिकांश व्यापारी फल के ऊपर स्टीकर का इस्तेमाल प्रीमियम दिखाने या कई बार फलों के खराब हिस्सों की खामियां छुपाने के लिए करते हैं। फलों के ऊपर लगे स्टीकर में कैमिकल होता है और कैमिकल की वजह से फल दूषित हो जाता है।