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बड़ी खबर : गरीब सवर्णों को सरकारी नौकरी में नहीं मिलेगी आयु सीमा की छूट, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका

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सामान्य वर्ग के गरीब सवर्णों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने के बाद, अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) की तरह अधिकतम आयु सीमा में भी छूट देने संबंधी याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है. याचिका खारिज करने के साथ सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर टिप्पणी करते हुए कहा कि कानून के अनुसार ईडब्ल्यूएस (EWS) उम्मीदवारों के लिए केवल 10 प्रतिशत कोटा आरक्षित है. उन्हें उम्र में छूट नहीं दी जा सकती है. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से उन उम्मीदवारों को झटका लगा है जो काफी समय से सरकारी नौकरी में उम्र में छूट दिए जाने की मांग कर रहे थे.

गौरतलब है कि केंद्र सरकार की नौकरियों में सामान्य वर्ग के गरीबों के लिए 10 फीसदी आरक्षण एक फरवरी से लागू कर दिया गया है. केंद्र सरकार ने इसको लेकर पहले ही आदेश जारी कर दिया था. केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक संविधान (103वां संशोधन) अधिनियम के जरिये संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में संशोधन किया गया है. इसके जरिये एक प्रावधान जोड़ा गया है, जो सरकार को ‘नागरिकों के आर्थिक रूप से कमजोर किसी तबके की तरक्की के लिए विशेष प्रावधान करने की अनुमति देता है.’

अभी कौन होता है आरक्षण का हकदार

आरक्षण पाने के लिए सरकार ने कुछ मानदंड तय किए हैं. इन मानदंड को फॉलो करने वाले आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को आरक्षण का लाभ मिल पाएगा. ये मानदंड हैं-
>> सालाना आय 8 लाख रुपये से कम
>> खेती योग्य जमीन 5 हेक्टेयर से कम हो
>> आवासीय घर 1000 स्क्वॉयर फुट से कम
>> नगरपालिका द्वारा नोटिफाइड आवासीय प्लॉट 109 यार्ड से कम
>> नगरपालिका एरिया में नॉन नोटिफाइड आवासीय प्लॉट 209 यार्ड से कम होना चाहिए.