Home समाचार टैक्सपेयर्स के लिए खुशखबरी! अब टैक्स चोरी पर नहीं होगी जेल जानिए…

टैक्सपेयर्स के लिए खुशखबरी! अब टैक्स चोरी पर नहीं होगी जेल जानिए…

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 टैक्सपेयर्स को सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है. अगर आपने जानबूझकर भी टैक्स (Tax) की चोरी कर ली है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है. क्योंकि सरकार ने सभी इनकम टैक्स अधिकारियों को आदेश जारी करते हुए कहा है कि अगर किसी ने 25 लाख रुपये तक टीसीएस (TDS) जमा नहीं किया है या फिर इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) में जानबूझकर अपनी आमदनी कम करके दिखाई है तो उसके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज नहीं करें. उसे जेल नहीं भेजें.

अब तक के नियमों के मुताबिक, अगर किसी ने TDS जमा नहीं किया है तो उसे 3 महीने से लेकर 6 साल तक जेल की सजा का प्रावधान था. लेकिन अब जेल नहीं होगी.

इसी तरह किसी ने जानबूझकर पर अपनी आमदनी कम करके दिखाई है और 25 लाख रुपये तक की टैक्स चोरी की है तो उसे पहले 7 साल तक जेल की सजा और जुर्माने का प्रावधान था जो अब सामान्य हालात में अपराधिक मामला नहीं चलेगा.

तीसरी राहत ये है कि अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा है तो अब तक के नियमों के मुताबिक 3 महीने से लेकर 7 साल तक जेल और जुर्माना का प्रावधान था लेकिन अब सामान्य हालात में ऐसा नहीं होगा.

हालांकि ये सारी बातें 9 सितंबर से लागू हो गई हैं. लेकिन इससे बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है क्योंकि गाइडलाइंस के मुताबिक, कई सारी शर्तें भी जोड़ी गई हैं कि आपको राहत किन-किन शर्तों के तहत दी जाएगी.

टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली का कहना है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अधिकारियों को निर्देश जारी किया है जिसमें कहा गया है कि अनजाने में या पहली बार टैक्स चोरी करने पर जेल नहीं होगी. लेकिन बार-बार टैक्स चोरी करने पर आपराधिक मुकदमा और जेल दोनों ही सजा दी जाएगी और ऐसा दो अधिकारियों से बने कॉलेजियम की मंजूरी के बाद होगा. आपराधिक मुकदमे में किसी एक अधिकारी की मनमर्जी नहीं चलेगी. बता दे कि ये 25 लाख रुपये तक के मामले में ही ये छूट मिलेगी.