INX मीडिया केस में पूर्व वित्त एवंं गृहमंत्री पी चिदंबरम की सीबीआई हिरासत आज खत्म हो रही है. सीबीआई की विशेष अदालत आज अपना फैसला सुनाएगी कि उन्हें जेल भेजा जाए या जमानत दी जाए. चिदंबरम को 21 अगस्त की रात CBI ने गिरफ्तार किया था. विशेष न्यायाधीश अजय कुमार कुहाड़ उनकी अंतरिम जमानत याचिका पर आज सुनवाई करेंगे.
सोमवार को चिदंबरम पर सुप्रीम कोर्ट में जबरदस्त जिरह हुई थी. चिदंबरम के वकील कपिल सिब्बल ने अपील किया था कि वो जमानत के लिए निचली अदालत जा सकते हैं. उन्होंने कहा था कि अदालत अगर चाहे तो उन्हें हाउस अरेस्ट में भेज सकती है.
वहीं दूसरी तरफ सीबीआई ने चिदंबरम को किसी भी तरह की राहत देने का विरोध किया था. सीबीआई ने चिदंबरम की हिरासत अवधि एक दिन के लिए बढ़ाए जाने की मांग की थी.
बता दें कि साल 2007 में पीटर मुखर्जी और इंद्राणी मुखर्जी ने INX मीडिया नामक कंपनी बनाई थी. फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड (FIPB) ने इस कंपनी को 4.62 करोड़ रुपये के विदेशी निवेश की मंजूरी दी थी, लेकिन कंपनी ने 305.36 करोड़ रुपये के विदेशी निवेश हासिल किए थे.
इस रकम में से कंपनी ने गलत तरीके से 26% हिस्सा आईएनएक्स न्यूज में लगा दिया था. इसमें FIPB की मंजूरी नहीं ली गई. सीबीआई का कहना है कि वित्त मंत्रालय की फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ने पाया कि आईएनएक्स मीडिया के पास मॉरिशस स्थित तीन कंपनियों से गलत तरीके पैसे आ रहे हैं.