छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित नान घोटाले मामले में फंसे निलंबित डीजी मुकेश गुप्ता की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मुकेश गुप्ता की निलंबन के खिलाफ दायर अर्जी को खारिज कर दिया है. केंद्र की ओर से ये कहा गया है कि निलंबन के 45 दिन गुजरने के बाद उन्होंने अर्जी की है. अब इस मामले में सुनवाई नहीं की जा सकती.
देर से की अर्जी
मिली जानकारी के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्रालय से राज्य शासन को एक चिट्ठी भेजकर इसकी जानकारी दी गई है. बताया जा रहा है कि मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय से चिट्ठी आई है. बता दें कि डीजी मुकेश गुप्ता पर नान घोटाला मामले की जांच में अवैध रूप से फोन टेपिंग का आरोप है और उन्हे निलंबित भी कर दिया गया है. निलंबन आदेश को चुनौती देते हुए उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्रालय से फिर से बहाल करने की मांग की थी. अब केंद्र ने उनकी अर्जी नामंजूर कर दी है. बताया जा रहा है कि अखिल भारतीय सेवा( अनुशासन एवं अपील) के नियम 17 के तहत परीक्षण के बाद केंद्रीय मंत्रालय ने अपील खारिज की है.