छत्तीगसढ़ के चिटफंड फर्जीवाड़ा मामले में हाई कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के पुत्र पूर्व सांसद अभिषेक सिंह को राहत देने से इन्कार कर दिया है।
निचली अदालत के आदेश पर चिटफंड घोटाले में प्रदेश के कई थानों में पुलिस ने पूर्व सांसद अभिषेक के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया है। इन मुकदमों को निरस्त कराने की मांग संबंधी याचिका उन्होंने हाई कार्ट में दायर की है।
बुधवार को हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने याचिका पर फैसला सुनाया। इससे पहले हाई कोर्ट ने अभिषेक सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए 22 जुलाई को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।