कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के दौरान अपने घोषणापत्र में सत्ता में आने पर देशद्रोह कानून (आईपीसी की धारा 124A) को हटाने की बात कही थी. वहीं, कांग्रेस शासित राज्य छत्तीसगढ़ में पुलिस ने मांगेलाल अग्रवाल नाम के एक शख्स को देशद्रोह कानून के उल्लंघन के आरोप में गिरफ्तार किया. अग्रवाल पर आरोप है कि उसने राज्य में बिजली कटौती को लेकर झूठी खबर फैलाई है.
‘सकारात्मक आलोचना का स्वागत’
छत्तीसगढ़ पुलिस ने ये गिरफ्तारी गुरुवार को की थी. मीडिया में खबर आने पर मामले ने शुक्रवार को तुल पकड़ा. इसके बाद एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने बयान जारी करके कहा है कि एफआईआर से धारा 124A हटा ली गई है. वहीं, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आरोपी पर देशद्रोह के तहत मुकदमा दर्ज किए जाने पर आपत्ति जाहिर की. उन्होंने ट्वीट करके कहा कि ‘मैं हर सकारात्मक आलोचना का स्वागत करता हूं.’
वायरल हुआ था वीडियो
आरोपी अग्रवाल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. वीडियो में अग्रवाल ने कहा था कि एक इंवर्टर कंपनी के साथ छत्तीसगढ़ सरकार की सेटिंग हो गई है. इसके लिए राज्य सरकार को पैसा दिया गया है. करार के मुताबिक घंटे-2 घंटे में 10 से 15 मिनट के लिए बिजली कटौती होती रहेगी, तो इन्वर्टर बिक्री बढ़ेगी. मामले में दर्ज शिकायत में कहा गया था कि इस वीडियो में बिजली कंपनी और मुख्यमंत्री की छवि को खराब करने का प्रयास किया गया है.