केंद्र सरकार की फसल बीमा योजना में करोड़ों के घोटाले पर छत्तीसगढ़ सरकार ने महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। राज्य की भूपेश बघेल सरकार ने जांच के बाद माना है कि राज्य में फसल बीमा योजना में घोटाला हुआ है। इसके बाद राज्य सरकार ने बीमा कंपनी बजाज एलायंज को आदेश दिया है कि वह किसानों को 12 फीयद ब्याज के साथ बची रकम का भुगतान करें। राज्य सरकार ने इसके लिए एक माह की समय सीमा भी निर्धारित की है।
छत्तीसगढ़ के कृषि विभाग के संयुक्त सचिव के सी पैकरा ने बजाज एलायंज जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के क्षेत्रीय प्रबंधक को पत्र लिख कर कहा है कि मौसम आधारित फसल बीमा योजना, खरीफ वर्ष 2014 में बीमा कंपनियों द्वारा शासन की जानकारी में किसानों के साथ जालसाजी व धोखाधड़ी कर करोड़ों रुपये कम क्षतिपूर्ति की गई है।
इस संबंध में राज्य सरकार को कोरिया के रमाशंकर गुप्ता द्वारा लगातार कई शिकायतें की गई थीं। के सी पैकरा ने अपने पत्र में लिखा है कि मौसम आधारित फसल बीमा योजनांतर्गत खरीफ 2014 में राजनांदगांव व कोरिया जिले हेतु संचालनालय कृषि को प्रतिवेदित मौसमी आंकड़ों और दावा भुगतान में उपयोग किए गए आंकड़ों में भिन्नता के कारण कृषकों को कम क्षतिपूर्ति मिलने की शिकायत मिली, जिसे संचालनालय स्तर पर की गई जांच में मामले को सही पाया गया।
पत्र में गड़बड़ियों का उल्लेख करते हुए कंपनी को आदेश दिया गया है कि अंतर दावा राशि का 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर के साथ किसानों को एक माह के भीतर भुगतान किया जाए। विभाग ने चेतावनी दी है कि अगर समय सीमा के भीतर भुगतान नहीं किया गया तो कंपनी को प्रतिबंधित किए जाने की कार्रवाई की जाएगी।