अगर आपके पास कार है, तो आपके पास मोटी कमाई का अच्छा मौका आने वाला है. दरअसल, केंद्र सरकार प्राइवेट कार का कमर्शियल इस्तेमाल करने की जल्द इजाजत दे सकती है. इसके तहत सरकार कुछ परिवहन नियमों में बदलाव करने पर विचार कर रही है. अगर ऐसा हो गया तो आप अपनी प्राइवेट कार में भी सवारी बैठा सकेंगे. प्राइवेट कार में सवारी ढोने की लिमिट एक दिन में 3 ये 4 ट्रिप तक होगी.
अंग्रेजी अखबार ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’ ने इसपर एक रिपोर्ट प्रकाशित की है. इसके तहत परिवहन मंत्रालय व्हीकल पूलिंग नीति तैयार कर रहा है. इस नीति को मंजूरी देने से पहले ये सुनिश्चित किया जाएगा कि इससे सड़कों से कैब और टैक्सी सर्विस खत्म न हो. इसमें नीति आयोग की भी मदद ली जा रही है.
रिपोर्ट के मुताबिक, सवारियों की सुरक्षा सुनिश्चित कराने के लिए प्राइवेट कारवालों को राज्य परिवहन निगम से मान्यता प्राप्त एग्रीगेटर से जोड़ा जाएगा. इसके बाद ऐसे एग्रीगेटर्स को यात्रियों की सुरक्षा के लिए उनका KYC (नो योर कस्टमर) कराना होगा. यही नहीं, प्राइवेट कार वालों को सवारी ढोने के लिए उनके बीमा भी कराना होगा.
रिपोर्ट के मुताबिक, पर्सनल कार वालों का डेटा (KYC) संबंधित वाहन डेटाबेस (रजिस्टर्ड व्हीकल्स) में फीड कर दिया जाएगा. इससे वे एक से ज्यादा एग्रीगेटर से खुद को नहीं जोड़ सकेंगे.
व्हीकल पूलिंग में ट्रिप की लिमिट भी तय की गई है. जो एक दिन में 3 या 4 होगी. ऐसे में कार वाले अपनी ट्रिप बढ़ाने के लिए एग्रीगेटर से बारगेनिंग भी नहीं कर पाएंगे.