मुजगहन थाना अंतर्गत एक नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में जिला अदालत ने दोषी युवक को दस साल कैद की सजा सुनाई है। विशेष लोक अभियोजक गाजेंद्र सोनकर ने बताया कि साल भर पुराने मामले में विशेष न्यायाधीश तजेश्वरी देवी देवांगन की अदालत ने खपरी थाना राजिम निवासी आरोपित दीपक बारले को दोषी पाया।
उसे पास्को एक्ट के तहत सजा सुनाई और दो हजार रुपये अर्थ दंड भी किया गया। नाबालिग का अपहरण और दुष्कर्म के मामले में अलग से तीन व पांच साल की सजा व पांच-पांच सौ रुपये अर्थदंड किया का फैसला सुनाया।