मध्यप्रदेश के इंदौर में खजराना गणेश मंदिर में चोला चढ़ाने के मामले में BJP प्रत्याशी शंकर लालवानी पर एफआईआर दर्ज करवाई गई है. शंकर लालवानी पर यह कार्रवाई कांग्रेस की ओर से की गई शिकायत के बाद हुई है. यह एफआईआर धारा-188 के अलावा धार्मिक संस्था अधिनियम की धारा 7 व 3A के तहत दर्ज की गई है. इसके अलावा खजराना मंदिर के पुजारी अशोक भट्ट पर भी केस दर्ज किया गया है.
शंकर ने गणपति को चढ़ाया था इस तरह का चौला
दरअसल, चुनावी प्रचार के दौरान शंकर लालवानी खजराना मंदिर गए थे. मंदिर में दर्शन के दौरान शंकर ने भगवा रंग का चोला गणपति बप्पा को चढ़ाया था. खास बात ये थी कि इस चौले पर बीजेपी का चुनाव चिन्ह भी बना हुआ था. शंकर के मंदिर में ऐसा चौला चढ़ाने के बाद सियासी गलियों में हलचल तेज हो गई थी और कांग्रेस ने चुनाव आयोग से उनकी शिकायत करते हुए आचार सहिंता का उल्लंघन करने का आरोप लगाया था. जिस पर चुनाव आयोग ने लालवानी को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा था.
मंदिर पुजारी के खिलाफ भी दर्ज हुई FIR
कांग्रेस की शिकायत के बाद जांच में जुटी चुनाव आयोग की टीम ने पाया कि शंकर लालवानी ने आचार संहिता का उल्लंघन किया है. इसके बाद जिला निर्वाचन अधिकारी लोकेश कुमार जाटव के आदेश पर बुधवार रात खजराना पुलिस ने उनके और मंदिर के पुजारी अशोक महाराज (भट्ट) के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली.