छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम अजीत जोगी ने उच्चस्तरीय समिति द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस के खिलाफ हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर किया था. इस याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है. जस्टिस गौतम भादुड़ी की सिंगल बैंच ने पूर्व सीएम की याचिका को प्रीमैच्योर मानते हुए ठुकरा दिया है. कोर्ट का यह निर्णय अजीत जोगी के लिए बड़ा झटका है.
अजीत जोगी ने छानबीन समिति की जांच पर रोक लगाने की भी मांग की थी, जिसे खारिज कर दिया गया है. इस मामले में हाईपावर कमेटी ने अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष नंदकुमार साय के आवेदन पर नोटिस भेजा था, जिसे अजीत जोगी ने चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी.
बता दें कि छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम अजीत जोगी की जाति मामले में उच्चस्तरीय जांच समिति ने डीएसपी स्तर के एक अधिकारी को जाति के छानबीन के जिम्मा सौंपा था. डीएसपी ने जाति के छानबीन के दौरान अजीत जोगी के जाति को डाउटफुल पाया था, जिसका रिपोर्ट उन्होंने समिति को सौंप दिया था. उच्च स्तरीय छानबीन समिति ने डीएसपी स्तर के अधिकारी की रिपोर्ट पर अजीत जोगी को नोटिस जारी कर 15 दिनों के भीतर उपस्थित होने को कहा था. इधर, अजीत जोगी नोटिस के खिलाफ हाईकोर्ट में रिट पिटीशन दायर कर दी थी.