छत्तीसगढ़ के भिलाई स्थित सेक्टर-9 के मुख्य अस्पताल के ह्रदय रोग विशेषज्ञ डॉ एसके सक्सेना को 3 साल की सजा सुनाई गई है. सीबीआई की विशेष अदालत ने ये सजा सुनाई है. डॉ. सक्सेना को 3 साल का कठोर कारावास और 50 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है. डॉ एसके सक्सेना ने एक मरीज से दूसरे अस्पताल में रेफर करने के ऐवज में 20 हजार की रिश्वत मांगी थी. रिश्वत लेते डॉक्टर को सीबीआई ने रंगे हाथों पकड़ा था. मामला 2013 का है. अब आरोप साबित होने पर अदालत ने सजा सुना दी है.
मिली जानकारी के मुताबिक पं. जवाहर लाल नेहरू चिकित्सालय एवं अनुसंधान केन्द्र सेक्टर 9 के पूर्व ज्वाइंट डायरेक्टर हृदयरोग विशेषज्ञ डॉ एसके सक्सेना को 10 हजार की रिश्वत लेने के आरोप में सीबीआई न्यायालय ने तीन साल का सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 25 हजार रुपए अर्थदंड भी दिया है. सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है. डॉ सक्सेना ने एक मरीज को दिल्ली में उपचार करने के लिए रेफर करने के एवज में 20 हजार रिश्वत मांगी थी. मरीज ने बेटे ने इस मामले की शिकायत सीबीआई में की थी. मालूम को कि इस घटना के बाद डॉ. सक्सेना को सेक्टर 9 अस्पताल से निलंबित कर दिया गया था.