सलमान के खिलाफ धारा 340 के तहत दो प्रार्थना पत्र स्थानीय ग्रामीण कोर्ट में विचाराधीन है.
भवानी भाटी, जोधपुर: कांकणी हिरण शिकार मामले में एक्टर सलमान खान की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही है. कोर्ट में झुठा शपथ पत्र दायर करने के आरोप में शनिवार को जोधपुर के सीजेएम ग्रामीण कोर्ट के समक्ष सुनवाई होने जा रही है.
आपको बता दें कि, सलमान के खिलाफ धारा 340 के तहत दो प्रार्थना पत्र स्थानीय ग्रामीण कोर्ट में विचाराधीन है. जिसमें सलमान पर कोर्ट को झूठ बोलकर गुमराह करने का आरोप लगा है. प्रार्थना पत्रों में सलमान के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने की मांग की गई है. बताया जा रहा है कि बजरंगी भाईजान फिल्म की शूटिंग के दौरान झूठा शपथ पत्र यहां की अदालत में पेश किया गया था. सलमान पर यह भी आरोप है कि उन्होंने हथियारों के लाइसेंस खोने का भी झूठा शपथ पत्र पेश किया है.
21 साल पुराना है मामला
पूरे देश में चर्चा में रहे काले हिरण शिकार मामले में एक्टर सलमान खान, सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे, नीलम कोठारी और तब्बू का नाम शामिल है. 1998 में फिल्म ‘हम साथ साथ हैं’ कि शूटिंग के दौरान काले हिरण का शिकार करने का मामला सामने आया था. आरोप लगा था कि सलमान खान ने फिल्म की शूटिंग के दौरान दो काले हिरण का शिकार किया था. जिसमें उनका साथ सैफ अली खान के अलावा तब्बू, नीलम और सोनाली ने दिया था. जिसके बाद इन लोगों पर मामला दर्ज हुआ था.
सलमान को 2018 में मिली थी सजा
बता दें , 2018 के अगस्त में इस मामले की सुनवाई के दौरान जयपुर सेशन कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया. जिसमें उन्हें 5 साल की सजा सुनाई गई थी. इसके अलावा कोर्ट की अनुमति के बगैर विदेश जाने की मनाही भी की गई. वैसे देश में काले हिरण को विलुप्तप्राय प्रजाति माना जाता है. जिसे वन्यजीवन अधिनियम के तहत सुरक्षित घोषित किया गया है.