1.75 लाख के सोने-चांदी के आभूषण बरामद, 2 गिरफ्तार, 2 पहले से जेल में
मुंगेली, 19 जुलाई 2026। रात का सन्नाटा था, लेकिन सुबह मुंगेली के लालपुर क्षेत्र स्थित आदि श्री महामाया मंदिर का ताला टूटा देख श्रद्धालुओं के होश उड़ गए। गर्भगृह अस्त-व्यस्त था और मां की प्रतिमा से सोने-चांदी के आभूषण गायब थे। पुलिस ने तकनीकी जांच और बेसिक पुलिसिंग से इस मामले को सुलझाकर सिर्फ एक नहीं बल्कि 3 मंदिरों में हुई चोरी का राज खोल दिया।
एसपी के निर्देश पर बनी विशेष टीम
जिले में लगातार संपत्ति संबंधी अपराधों को देखते हुए SSP भोजराम पटेल ने सभी थाना प्रभारियों को आरोपियों की पहचान और शत-प्रतिशत बरामदगी के निर्देश दिए थे। ASP नवनीत कौर छाबड़ा, SDOP माधुरी धिरही और DSP हरविंदर सिंह के मार्गदर्शन में साइबर सेल और थाना लालपुर की संयुक्त टीम ने जांच की।
पहली वारदात: कंतेली महामाया मंदिर
29 जून 2026 को ग्राम कंतेली के प्रतिनिधि सुरेश यादव ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि 28-29 जून की रात अज्ञात चोरों ने मंदिर का ताला तोड़कर चांदी का मुकुट, माला, सोने का मंगलसूत्र, करधन, कटहर सहित अन्य आभूषण चोरी कर लिए। अपराध क्रमांक 104/2026 धारा 331(2), 305(डी), 3(5) बीएनएस दर्ज किया गया।
तकनीकी इनपुट से टूटा केस
जांच के दौरान पुलिस को तकनीकी इनपुट मिला। संदेह के आधार पर 19 जुलाई को अश्वनी आहिरे निवासी नगपुरा को हिरासत में लिया गया। कड़ी पूछताछ में उसने कबूल किया कि उसने जीजा मंजीत पुरले और साथी पप्पू उर्फ सुनील गोस्वामी के साथ मिलकर रात 12-1 बजे हथौड़े से चैनल गेट तोड़कर चोरी की थी। चोरी का सामान पप्पू की मां चंपाबाई गोस्वामी के घर जमकोर में छिपाया गया था।
एक साल पुराना और कबीरधाम का मामला भी खुला
पूछताछ में अश्वनी ने बताया कि 2025 में ग्राम कोदवाबानी स्थित महामाया मंदिर में भी इसी गिरोह ने 96 हजार के आभूषण चोरी किए थे। उस मामले में अपराध क्रमांक 110/2025 दर्ज था। इसके अलावा 10-15 दिन पहले जिला कबीरधाम के ग्राम सिल्हाटी महादेव मंदिर में भी चोरी की थी। वहां का सामान भी चंपाबाई के पास रखा था।जांच में पता चला कि मंजीत पुरले और पप्पू गोस्वामी पहले से कवर्धा के पोड़ी जेल में बंद हैं। पुलिस ने चंपाबाई गोस्वामी को हिरासत में लेकर उसके पास से सभी चोरी के आभूषण बरामद कर लिए।
1.75 लाख की संपत्ति बरामद
पुलिस ने कुल 1 लाख 75 हजार रुपये मूल्य के आभूषण जब्त किए। इसमें चांदी के मुकुट, ढार, करधन, सिक्कों वाली माला, गैस से गलाए चांदी के टुकड़े और सोने की पत्ती शामिल हैं।
आरोपी
अश्वनी आहिरे पिता संतोष आहिरे, 24 वर्ष, निवासी नगपुरा, थाना नवागढ़, जिला बेमेतरा – गिरफ्तार चंपाबाई गोस्वामी पति बालाराम, निवासी जमकोर, थाना मुंगेली – गिरफ्तार मंजीत पुरले पिता खोमन, 30 वर्ष, निवासी देवरी – पहले से पोड़ी जेल में पप्पू उर्फ सुनील गोस्वामी पिता बालाराम, 29 वर्ष, निवासी जमकोर – पहले से पोड़ी जेल मेंदोनों गिरफ्तार आरोपियों को 19 जुलाई को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है।






