सुल्तानपुर – गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ विवादित टिप्पणी करने के आरोप से जुड़े मानहानि के मुकदमे में शनिवार को एमपी-एमएलए कोर्ट में राहुल गांधी की आवाज नमूने की जांच पर कोर्ट का फैसला सामने आया। अदालत ने परिवादी पक्ष की अर्जी को निराधार मानते हुए खारिज कर दी है। अदालत ने इस मामले में बहस व जमानत नामा पेश करने के लिए 11 मई की तारीख तय की है।
कोतवाली देहात थाने के हनुमानगंज निवासी भाजपा नेता विजय मिश्र ने वर्ष 2018 में सांसद राहुल गांधी के जरिये गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ की गई टिप्पणी से नाराज होकर मानहानि का परिवाद दायर किया था। इस मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रही है।






