बिलासपुर – जोहार छत्तीसग पार्टी के अध्यक्ष अमित बघेल को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। उन्हें 14 प्राथमिकी मामलों में तीन महीने की अंतरिम जमानत मंजूर की गई है। यह फैसला दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद सुनाया गया।
अमित बघेल के खिलाफ तेलीबांधा, कोतवाली और देवेंद्र नगर थानों में मामले दर्ज थे। ये सभी मामले रायपुर के विभिन्न थानों में दर्ज किए गए थे। उन पर प्रेस बयान के माध्यम से समाज विशेष पर टिप्पणी करने का आरोप था। हाईकोर्ट ने इन आरोपों से जुड़े मामलों में उन्हें अंतरिम जमानत दी है।






