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एसीबी-ईओडब्ल्यू की बड़ी कार्रवाई, सौम्या चौरसिया की 8 करोड़ की संपत्ति को किया कुर्क

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 यह सभी संपत्तियां कोयला लेवी और अन्य भ्रष्ट स्रोतों से अर्जित धन से खरीदी गई थी। अदालत में प्रस्तुत साक्ष्यों को देखते हुए 16 जून 2025 को कुर्की का आवेदन दाखिल किया गया था, जिस पर फैसला सुनाते हुए विशेष न्यायालय ने आदेश जारी कर दिया। यह कार्रवाई कोल घोटाले में जेल जा चुकी सौम्या चौरसिया के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत की गई है।

रायपुर – छत्तीसगढ़ में  ACB-EOW ने बड़ी कार्रवाई की है. कोयला घोटाला मामले में आरोपी पूर्व सीएम की उपसचिव रही सौम्या चौरसिया की लगभग 8 करोड़ की 16 अचल सम्पत्तियों को कुर्क कर दिया गया है. छत्तीसगढ़ के राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो की यह पहली कार्रवाई है.

बता दें कि सौम्या चौरसिया के विरूद्ध आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित करने का प्रकरण दर्ज है. सौम्या ने लगभग 47 करोड़ की 45 अचल सम्पत्तियां अपने करीबी रिश्तेदारों (सौरभ मोदी, अनुराग चौरसिया एवं अन्य) के नाम से खरीदे हैं. इसके साक्ष्य भी पाए गए हैं.

कोयला लेवी एवं अन्य भ्रष्ट स्त्रोत से खरीदे गए इन अचल सम्पत्तियों में से लगभग 39 करोड़ की 29 अचल सम्पत्तियों को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने पूर्व में ही कुर्की की कार्रवाई की थी. शेष 8 करोड़ की 16 अचल सम्पत्तियों को कुर्क करने का आदेश रायपुर विशेष कोर्ट ने दिया है.

राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो रायपुर ने भ्रष्ट माध्यमों से अर्जित किए जाने के पुष्टिकृत साक्ष्य पाए जाने पर 16 जून 2025 को विशेष न्यायालय में दण्ड विधि संशोधन अध्यादेश 1944 में लिखित प्रावधानों के तहत कुर्की करने आवेदन प्रस्तुत किया था. इस मामले की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायालय रायपुर ने 22 सितंबर 2025 को 8 करोड़ की उक्त 16 अचल सम्पत्तियों को अंतरिम कुर्की किए जाने का आदेश पारित किया.

उल्लेखनीय है कि यह अंतरिम कुर्की की कार्रवाई राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो रायपुर की पहली कार्रवाई है, जो शासन के भ्रष्टाचार पर रोकथाम के प्रयासों के क्रियान्वयन में एक महत्वपूर्ण कड़ी है. भविष्य में अन्य लोकसेवकों के विरूद्ध भी अनुपातहीन सम्पत्ति/भ्रष्टाचार के प्रकरणों में कुर्की की कार्रवाई की जाएगी.