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चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट में सुनवाई टली, ED को जवाब के लिए मिला इतना समय

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रायपुर – छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पुत्र चैतन्य बघेल की ED द्वारा गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में आज यानी मंगलवार को सुनवाई हुई. जस्टिस अरविंद वर्मा की सिंगल बेंच ने मामले की सुनवाई की. इस दौरान ED की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा गया. कोर्ट ने ईडी की मांग को स्वीकार करते हुए सुनवाई को दो सप्ताह के लिए टाल दिया.

बता दें कि यह पूरा मामला छत्तीसगढ़ शराब घोटाले से जुड़ा है. ईडी ने 18 जुलाई को भिलाई-3 स्थित बघेल निवास से चैतन्य को उनके जन्मदिन के दिन ही गिरफ्तार किया था. गिरफ्तारी के बाद चैतन्य ने पहले सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जहां से मिले निर्देशों के आधार पर उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की. याचिका में गिरफ्तारी को गैरकानूनी बताते हुए रिहाई की मांग की गई है.
जेल में साफ पानी नहीं मिल रहा
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट को बताया कि जेल में बंद चैतन्य को साफ पीने का पानी नहीं मिल रहा है, जिससे उनकी सेहत पर असर पड़ रहा है. इस पर हाईकोर्ट ने जेल अधीक्षक को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए और साफ पानी उपलब्ध कराने का आदेश दिया. चैतन्य बघेल पिछले 24 दिन से जेल में बंद हैं और उनके खिलाफ ईडी की जांच जारी है.

छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पुत्र चैतन्य बघेल की ED द्वारा गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में आज यानी मंगलवार को सुनवाई हुई. जस्टिस अरविंद वर्मा की सिंगल बेंच ने मामले की सुनवाई की. इस दौरान ED की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा गया. कोर्ट ने ईडी की मांग को स्वीकार करते हुए सुनवाई को दो सप्ताह के लिए टाल दिया. 

बता दें कि यह पूरा मामला छत्तीसगढ़ शराब घोटाले से जुड़ा है. ईडी ने 18 जुलाई को भिलाई-3 स्थित बघेल निवास से चैतन्य को उनके जन्मदिन के दिन ही गिरफ्तार किया था. गिरफ्तारी के बाद चैतन्य ने पहले सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जहां से मिले निर्देशों के आधार पर उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की. याचिका में गिरफ्तारी को गैरकानूनी बताते हुए रिहाई की मांग की गई है.
जेल में साफ पानी नहीं मिल रहा
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट को बताया कि जेल में बंद चैतन्य को साफ पीने का पानी नहीं मिल रहा है, जिससे उनकी सेहत पर असर पड़ रहा है. इस पर हाईकोर्ट ने जेल अधीक्षक को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए और साफ पानी उपलब्ध कराने का आदेश दिया. चैतन्य बघेल पिछले 24 दिन से जेल में बंद हैं और उनके खिलाफ ईडी की जांच जारी है.