मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार नए नियम के हिसाब से सभी दोपहिया वाहनों को FASTag के जरिए टोल देना होगा. वहीं इस नियम का उल्लंघन करने पर 2 हजार रुपये जुर्माना देना होगा.
नई दिल्ली – अगर आपके पास भी दोपहिया वाहन है और आप रोजाना नेशनल हाइवे से आना जाना करते हैं तो ये खबर आपके लिए बड़े काम की है।जानकारी के मुताबिक, राष्ट्रीय राजमार्ग के टोल पर अब दोपहिया वाहनों को भी टैक्स देना होगा। ये नियम 15 जुलाई से लागू होगा।
नए नियम के मुताबिक, दोपहिया वाहनों को FASTag के माध्यम से टोल का भुगतान करना होगा। जो नियम का उल्लंघन करता है उसे 2 हजार रुपये जुर्माने के तौर पर देना होगा।
कुछ दिनों पहले ही वाषिक पास का हुआ था ऐलान
केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार 18 जून को बड़ा ऐलान किया था. केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा था कि, “हम 3,000 रुपये की कीमत वाला फास्टैग-आधारित वार्षिक पास पेश कर रहे हैं, जो 15 अगस्त 2025 से प्रभावी होगा. एक्टिवेशन की तारीख से एक वर्ष या 200 यात्राओं तक के लिए वैध – जो भी पहले हो – यह पास विशेष रूप से गैर-व्यावसायिक निजी वाहनों जैसे कार, जीप और वैन के लिए डिज़ाइन किया गया है.






