रायपुर – सेक्स सीडी कांड में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की संलिप्तता बताते हुए सीबीआई ने स्पेशल कोर्ट में रिविजन फाइल किया है। रिविजन को स्वीकार करते हुए कोर्ट ने बहस के लिए 17 जून की तिथि तय कर दी है। इसी दिन इसी मामले में संलिप्तता के आरोप में फंसे विनोद वर्मा, कैलाश मुरारका और विजय भाटिया की ओर से सीबीआई के विरुद्ध पेश रिविजन याचिका पर भी अंतिम बहस होगी।
पाटन विधानसभा क्षेत्र के विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित उनके करीबी लोगों पर भाजपा सरकार के तत्कालीन मंत्री के खिलाफ सेक्स सीडी बनवाने का आरोप है। पुलिस ने इस मामले की जांच के बाद पूर्व सीएम के सलाहकार और करीबी विनोद वर्मा के दिल्ली स्थित निवास पर छापेमारी कर दस्तावेज के साथ विनोद वर्मा को रायपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया था। पुलिस ने तब दावा किया था कि विनोद वर्मा के दिल्ली निवास से बड़ी मात्रा में सीडी बरामद किया गया है।
पुलिस के अलावा जांच एजेंसियों ने सीडी की जांच के बाद बताया था कि फर्जी सीडी बनाई गई थी जिसमें महिला के साथ अंतरंग स्थिति में दिख रहे पुरुष का चेहरा एडिट कर तत्कालीन मंत्री का चेहरा लगा दिया गया था। जांच एजेंसियों के अनुसार जिस दिन विनोद वर्मा को सीडी के साथ पकड़ा गया था उसी दिन भूपेश बघेल ने अपने बंगले में उसी सीडी की कापी पत्रकारों को उपलब्ध कराया था। सेक्स सीडी कांड की जांच के लिए राज्य सरकार ने मामला सीबीआई के हवाले कर दिया है। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पूर्व सीएम को इस मामले से बरी कर दिया था। विनोद वर्मा, विजय भाटिया और कैलाश मुरारका के विरुध्द मामला चलाने का आदेश दिया था।
सीबीआई स्पेशल कोर्ट में अलग-अलग रिविजन पेश किया गया है। कोर्ट के फैसले काे चुनौती देते हुए सीबीआई ने रिविजन पेश कर अश्लील सीडी कांड में पूर्व सीएम भूपेश बघेल की संलिप्तता बताते हुए मामला चलाने की अनुमति मांगी है। दूसरा रिविजन सीडी कांड के आरोपी विनोद वर्मा, विजय भाटिया और कैलाश मुरारका की ओर से पेश किया गया है। पेश रिविजन में कहा कि सीडी कांड में उनकी संलिप्तता नहीं है, पुलिस और सीबीआई ने झूठा फंसाया है। इस मामले से बरी करने की मांग करते हुए रिविजन पेश किया है।