बिलासपुर – केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 एवं 1989 के प्रावधानों के तहत अपर आयुक्त परिवहन विभाग ने 1 अप्रैल 2019 के पहले के वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगाने का आदेश जारी किया है। इस नंबर प्लेट को लगाने के लिए 90 दिन का समय दिया गया है। यह नंबर प्लेट नियमों के उल्लंघन को रोकने में सहोलियत तो देगी इससे चालान व अन्य तरह के कागजी कार्रवाई के लिए उपयोगी साबित होगी।
बता दें, परिवहन विभाग ने हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगवाने समय तय कर दिया है। इसके लिए समय सीमा 90 दिन की दी गई है। सभी वाहन मालिकों को अपने गाड़ियों में ये नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य किया गया है। इसके लिए दो पहिया व चार पहिया वाहनों के लिए शुल्क भी निर्धारित किया गया है। यह शुल्क वाहन मालिकों को देना होगा। इस नंबर प्लेट को सुरक्षित माना जा रहा है। सड़क हादसों को देखते हुए वाहनों की रफ्तार और ट्रैफिक नियमों को मजबूत करने के लिए यह किया जा रहा है।
सुप्रीम कोर्ट ने 19 नवंबर 2024 से ही हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट को अनिवार्य किया है। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट उन वाहन मालिकों को लगाना है जो 1 अप्रैल 2019 के पूर्व वाहन को चला रहे है। उन पर लागू होगा।
हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट एक एल्युमिनियम से निर्मित नंबर प्लेट है। जो वाहन के सामने और पीछे दोनों तरफ लगाई जाती है। इस प्लेट के कोने में नीले रंग का क्रोमियम आधारित अशोक चक्र का होलोग्राम है। इसके निचले हिस्से में एक यूनिक लेजर ब्रांडेड कोड है जो 10 अंक का स्थानीय पहचान संख्या दिया जाता है। इसके अलावा पंजीयन संख्या के अंकों और अक्षरों पर एक हाई स्टैंप फिल्म लगाई जाती है। उसके साथ ही नीले रंग में आईएनडी लिखा होता है।