नई दिल्ली – परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार दिनांक 01.04.2019 से पूर्व पंजीकृत वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) का होना आवश्यक है। सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार अब आप सभी को भी अपनी पुरानी बाइक पर नई हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगानी अनिवार्य है।
यदि आप भी अपनी बाइक या गाड़ी पर नई एचएसआरपी नम्बर प्लेट लगाना चाहते है तो हमारे आज के इस लेख को पूरा पढ़ें, आज के इस लेख में हमारे द्वारा नई एचएसआरपी नम्बर प्लेट लगाने की सम्पूर्ण जानकारी प्रदान की गई है, अतः आज के इस लेख को पूरा अवश्य पढ़ें।
नई एचएसआरपी नम्बर प्लेट क्या है?
एचएसआरपी नम्बर प्लेट एक विशिष्ट प्रकार की छेड़छाड़ प्रूफ नम्बर प्लेट है जिसमें आपको को प्रकार की सुरक्षा विशेषताएं है जिनमें क्रोमियम आधारित होलोग्राम, अद्वितीय लेजर ब्रांडेड पहचान संख्या तथा गैर हटाने योग्य स्नैप लोक आदि सम्मिलित है। इससे वहाँ की नमबर प्लेट कोई भी आसानी से हट नहीं पाएगा जो आपकी गाड़ी की सुरक्षा के लीे
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना
सड़क परिवहन विभाग द्वारा 4 दिसंबर 2018 तथा एसओ 6052 दिनांक 6 दिसंबर 2018 को अधिसूचना जारी की गई। इसके अनुसार यातायात नियमों में सुधार करने की पहल से हाई सुरक्षा नम्बर प्लेट व रंग कोडित स्टिकर को अनिवार्य किया गया। इस समय केवल नए वाहनों पर ही एचएसआरपी नमबर प्लेट को लागू किया गया था।
राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश
राजस्थान राज्य सरकार द्वारा राज्य वाहन मालिकों को सुविधा के लिए सरकार ने दिनांक 01-04-2019 से पहले रजिस्टर्ड वाहनों के लिए एचएसआरपी को लगाना अनिवार्य कर दिया है। राज्य सरकार ने इसके लिए आदेश संख्या 21063 दिनांक 21 सितंबर 2023 को अधिसूचना जारी की गई है। यदि कोई भी वाहन मालिक इस आदेश की अवहेलना करता है तो इस परिस्थिति में चालान काटा जा सकता है।
आवश्यक दस्तावेज
एचएसआरपी नम्बर प्लेट लगाने के लिए आपको आपकी गाड़ी की RC की आवश्यकता होती है जिसकी सहायता से आप बहुत ही आसानी से इसके लिए आवेदन कर सकते है।
एचएसआरपी के फिटमेंट में पंजीकरण संख्या प्लेट (एचएसआरपी), तृतीय पंजीकरण प्लेट (रंग कोडित स्टिकर) व स्नैप लॉक सम्मिलित है। विभिन्न ईंधन प्रकारों के लिए स्टिकर की रंगीन पृष्ठभूमि नीचे लिस्ट के माध्यम से दी गई है।