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राजधानी के पाश इलाके में रामा बिल्डकान को करोड़ों की सरकारी भूमि का आवंटन कमिश्नर कोर्ट ने किया रद्द

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बिलासपुर – कमिश्नर कोर्ट ने अपने अहम फैसले में प्रदेश के एक बड़े बिल्डर रामा बिल्डकान को राजधानी रायपुर में आवंटित करोड़ों की सरकारी भूमि के आवंटन को रद्द कर दिया है।

कलेक्टर रायपुर द्वारा गठित जांच दल ने अपनी रिपोर्ट में इस बात का भीा खुलासा किया है कि जिस जमीन को रामा बिल्डकान को आवंटित की गई है वह राजस्व दस्तावेजों में घास मद की चराई जमीन है। घास मद की जमीन का आवंटन नहीं होता। जांच में इस बात का भी खुलासा हुआ है कि तय मापदंड से बिल्डर को अधिक जमीन का आवंटन किया गया है।

कमिश्नर कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा है कि कलेक्टर के रिपोर्ट से साफ है कि घास मद की चराई जमीन का लीज एग्रीमेंट नहीं हुआ है। नियमों के विपरीत आवंटन और शर्तों का पालन ना करने के आधार पर कमिश्नर ने जमीन का आवंटन निरस्त कर दिया है।

नगरीय क्षेत्रों में शासकीय भूमि के आबंटन, अतिक्रमित भूमि का व्यवस्थापन एवं भूमि स्वामी हक प्रदान करने के संबंध में छग शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर के पत्र कमांक एफ 4-07/सात-1/2019 नवा रायपुर अटल नगर 24.02.2022 में विस्तृत निर्देश जारी किया गया है। उक्त निर्देश की कंडिका (1.1) अनुसार जिला स्तर पर शासकीय भूमि आबंटन / अतिक्रमित भूमि की व्यवस्थापन के आवेदनों का परीक्षण कर जिला कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु अपर कलेक्टर / अनुविभागीय अधिकारी रायपुर / संयुक्त कलेक्टर की समिति गठित किया गया है। जिसमें अपर कलेक्टर, सहायक संचालक नगर एवं ग्राम निवेश कार्यालय, आयुक्त नगर पालिक निगम, जिला पंजीयक, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) रायपुर को सदस्य बनाया गया है। उपरोक्तानुसार गठित जिला स्तरीय समिति को आवेदक द्वारा भू-आबंटन हेतु प्रस्तुत आवेदन, आपत्तिकर्ता तथा याचिकाकर्ता के द्वारा प्रस्तुत आपत्ति तथा प्रकरण में तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) रायपुर के द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन का परीक्षण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने हेतु आदेश किया गया। जिसका प्रतिवेदन समिति ने 22.11.2023 को प्रस्तुत किया।