Home देश टाइम से कैब ना आने पर छूटी फ्लाइट, ऊबर को देना होगा...

टाइम से कैब ना आने पर छूटी फ्लाइट, ऊबर को देना होगा ग्राहक को 54 हजार का मुआवजा

10
0

नई दिल्ली – कैब सेवाएं देने वाली कंपनी ऊबर को अपने एक ग्राहक को मुआवजा के तौर पर 54 हजार रुपए देने का आदेश दिया गया है। दिल्ली राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने जिला आयोग के उस फैसले को बरकरार रखा है जिसमें कैब सेवा प्रदान करने में हुई देरी और समस्या के समाधान करने में असफल रहने के चलते ग्राहक को मुआवजा देने की बात कही गई थी।

लगाया गया कुल मुआवजा

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, साल 2023 के अक्टूबर महीना में जिला आयोग ने कंपनी को शिकायतकर्ता को मुआवजा देने की बात कही थी। इसमें 24100 रुपए मुआवजा, 30000 रुपए मानसिक परेशानी और कानूनी लड़ाई में आई लागत के लिए अतिरिक्त दंड के रूप में भुगतान करने की बात कही गई थी।

ऐसे छूटी थी फ्लाइट

कैब देरी से आने वाली घटना साल 2022 के नवंबर की है। शिकायतकर्ता उपेंद्र सिंह के अनुसार इंदौर जाने वाली फ्लाइट समय पर ऊबर कैब ना आने के कारण छूट गई थी। उपेंद्र ने सुबह 3.15 पर दिल्ली एअरपोर्ट पहुंचने के लिए कैब बुक की, लेकिन ना तो कैब आई और ना ही कंपनी ने उनके कॉल का जवाब दिया। कैब में देरी के चलते उपेंद्र सिंह और उनकी बाइफ ने लोकल टैक्सी बुक की और सुबह 5.15 पर एअरपोर्ट पहुंचे। देरी के चलते इंदौर जाने वाली उनकी फ्लाइट छूट गई। चूंकि दिल्ली की वापसी की टिकट पहले से बुक थीं, इसलिए उपेंद्र ने अपने परिवार के साथ 12 घंटे से भी कम समय बिता पाया।

कंपनी ने नहीं दिए जवाब

उपेंद्र सिंह ने इसके बाद कंपनी से इस मुद्दे के बार में उठाया तो कंपनी की तरफ से कभी कोई कॉल का जवाब नहीं आया। 23 नवंबर 2021 को उन्होंने कंपनी को लीगल नोटिस भेजा तो इसके बारे में भी कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला। कंपनी के इस रवैये के चलते उपेंद्र ने दिल्ली जिला कमीशन में शिकायत दर्ज कराई। राज्य आयोग की पीठ ने दिल्ली जिला आयोग के आदेश को बरकरार रखा और कहा कि उबर ने समय पर सेवा सुनिश्चित करने में विफलता के लिए न तो सबूत पेश किए और न ही पर्याप्त औचित्य प्रस्तुत किया।