नई दिल्ली – मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (7 अगस्त) को जांच एजेंसी की कम सजा दर की ओर इशारा करते हुए प्रवर्तन निदेशालय से अपने अभियोजन और सबूतों की “गुणवत्ता” पर ध्यान केंद्रित करने को कहा.
सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी छत्तीसगढ़ के एक व्यवसायी सुनील कुमार अग्रवाल द्वारा दायर जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए की है. सुनील कुमार अग्रवाल को कोयला परिवहन पर अवैध लेवी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया था.